फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Five accused were sentenced to three years' imprisonment each.

Bahraich News: पांच अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष की कैद

Tue, 16 Dec 2025 11:46 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 16 Dec 2025 11:46 PM IST
विज्ञापन
Five accused were sentenced to three years' imprisonment each.
बहराइच। महबूब नगर थाना मोतीपुर निवासी पांच अभियुक्तों को अवैध पेड़ कटान के आरोप मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर एक-एक हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को तीन-तीन दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

कतर्नियाघाट वन प्रभाग क्षेत्र के ककरहा बीट के वन रक्षक रूप नारायण शुक्ला वनकर्मियों की टीम के साथ वनक्षेत्र में भ्रमण करते समय वर्ष 2014 के दिसंबर माह में जंगल के प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति के रामदल, रामप्रकट, मुकेश, संजय व ननकुन सागौन पेड़ काटते हुए पकड़ा था। मौके पर चार कटे हुए पेड़ों को बरामद कर सभी को गिरफ्तार कर कोतवाली मुर्तिहा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। थाने की पुलिस ने 25 दिसंबर 2014 को वनरक्षक की तहरीर के आधार पर वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद विवेचना रिपोर्ट कोर्ट में सौंपा।
विज्ञापन

मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अनिल कुमार बारह की कोर्ट पर मुकदमे की सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कहा कि सभी अभियुक्तों ने प्रतिबंधित वनक्षेत्र में घुसकर बिना अनुमति के वन्यजीवों के अंडो व उनके घोसले को तोड़ा, जिससे पक्षियों के वासस्थल का नुकसान होने के साथ बेशकीमती लकड़ी भी चोरी हुई। इस अपराध के लिए सभी को दोषसिद्ध किया जाता है। न्यायाधीश ने सभी पांचों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed