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Bahraich News: बाइक चोरी में आठ वर्ष का कारावास
Tue, 18 Feb 2025 12:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Tue, 18 Feb 2025 12:28 AM IST
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बहराइच। थाना कोतवाली नानपारा के जुबलीगंज निवासी अभियुक्त को बाइक चोरी समेत अन्य मामलों में सीजेएम की कोर्ट ने सोमवार को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त के जुर्म स्वीकारोक्ति पर जेल में बिताई अवधि को सजा में परिवर्तित किया है।
थाना कोतवाली नानपारा निवासी अरुण कुमार गिरी ने थाने पर 22 नवंबर 2016 को अज्ञात चोर के खिलाफ बाइक चोरी होने की तहरीर दी थी। पुलिस ने 23 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट पर हो रही थी। सोमवार को सीजेएम प्रतिभा चौधरी की कोर्ट में मुदकमे की सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान अभियुक्त ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम सजा सुनाने की अपील की थी। कोर्ट ने अभियुक्त की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई आठ वर्ष की अवधि को सजा में परिवर्तित कर सजा सुनाई है। कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में अभियुक्त को 12 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
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थाना कोतवाली नानपारा निवासी अरुण कुमार गिरी ने थाने पर 22 नवंबर 2016 को अज्ञात चोर के खिलाफ बाइक चोरी होने की तहरीर दी थी। पुलिस ने 23 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट पर हो रही थी। सोमवार को सीजेएम प्रतिभा चौधरी की कोर्ट में मुदकमे की सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान अभियुक्त ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम सजा सुनाने की अपील की थी। कोर्ट ने अभियुक्त की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई आठ वर्ष की अवधि को सजा में परिवर्तित कर सजा सुनाई है। कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में अभियुक्त को 12 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
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