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राजा भइया, पत्नी समेत पांच पर धोखाधड़ी का केस

Wed, 26 Apr 2017 11:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 26 Apr 2017 11:05 PM IST
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Raja Bhaiya, wife and three other filled case
पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया के पूर्व पीआरओ राजीव कुमार ने बहराइच में अपने नाम से एक्सिस बैंक में खाता खुलवाने का आरोप लगाया था। राजीव ने राजा भइया, उनकी पत्नी व दो सहयोगियों को नामजद किया था। पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर पूर्व पीआरओ ने न्यायालय की शरण ली। एसीजेएम ने इस मामले में सुनवाई के बाद राजा भइया, उनकी पत्नी समेत पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
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प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर गोतनी निवासी राजीव कुमार यादव ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि वह पूर्व मंत्री राजा भइया का जनसंपर्क अधिकारी था। राजीव ने पारिवारिक कार्यों से पीआरओ का काम मार्च 2008 में छोड़ दिया था। इस बात से चिढ़कर राजा भइया उससे रंजिश रखने लगे। राजा भइया की पत्नी भानवी कुंवरि सिंह एक कंपनी में बीमा एजेंट थीं।
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उनका सारा काम बहराइच निवासी रोहित प्रताप और उनकी पत्नी मोनिका देखती थी। राजीव का कहना है कि काम छोड़ने के बाद उन्हें कई बार गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। जब काम छोड़ा, तब कुछ कागजात राजा भइया के यहां रह गए थे। लेकिन धमकी के कारण वह उन कागजातों को नहीं ला पाए। उन्हीं कागजातों के सहारे राजा भइया, पत्नी भानवी, रोहित और मोनिका ने साजिश रचकर एक्सिस बैंक में खाता खोल दिया। उन्हें जब जानकारी हुई तब शाखा प्रबंधक से पत्राचार किया।
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर एक के न्यायालय पर मामले की सुनवाई हुई। 23 मार्च 2017 को सुनवाई के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। यह फैसला मंगलवार को सार्वजनिक किया गया। फैसले में कोर्ट ने रघुराज प्रताप सिंह, उनकी पत्नी भावनी सिंह, रोहित, मोनिका और एक्सिस बैंक के प्रबंधक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
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