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दुराचारी को आजीवन कारावास
अमर उजाला/बहराइच
Updated Sat, 18 Mar 2017 11:46 PM IST
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जेल में रहेगा सात लोगों का परिवार, उम्रकैद की सजा
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कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी मासूम के साथ वर्ष 2011 में रेप करने के मामले में आरोपी ग्रामीण को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायालय पर सुनाई गई। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दीवानी कचहरी के एडीजीसी क्रिमनल फिरोज अहमद खां ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी छह वर्षीय बालिका सात जून 2011 को घर के सामने खेल रही थी। कुछ मजदूर मकान का निर्माण कर रहे थे।
इसी दौरान बरुही इमलिया गांव निवासी मजदूर प्रताप ने बालिका को सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ रेप किया। इसी दौरान परिवार के सदस्य मौके पर पहुंच गए और आरोपी प्रताप को मौके पर पकड़ लिया गया।
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पीड़ित बालिका को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं पुलिस ने आरोपी प्रताप को कब्जे में लेकर रेप का केस दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अनिल कुमार वशिष्ठ के न्यायालय पर हुई।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी प्रताप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने आदेश किया कि जुर्माना की राशि में से 15 हजार की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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दीवानी कचहरी के एडीजीसी क्रिमनल फिरोज अहमद खां ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी छह वर्षीय बालिका सात जून 2011 को घर के सामने खेल रही थी। कुछ मजदूर मकान का निर्माण कर रहे थे।
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इसी दौरान बरुही इमलिया गांव निवासी मजदूर प्रताप ने बालिका को सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ रेप किया। इसी दौरान परिवार के सदस्य मौके पर पहुंच गए और आरोपी प्रताप को मौके पर पकड़ लिया गया।
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पीड़ित बालिका को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं पुलिस ने आरोपी प्रताप को कब्जे में लेकर रेप का केस दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अनिल कुमार वशिष्ठ के न्यायालय पर हुई।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी प्रताप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने आदेश किया कि जुर्माना की राशि में से 15 हजार की राशि पीड़िता को दी जाएगी।