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हत्यारे पति, सास व सुसर को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 30 Jul 2016 10:16 PM IST
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एक विवाहिता की पीटकर हत्या करने के आरोपी पति, सास व ससुर को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कैसरगंज क्षेत्र में कड़सर खास निवासी रुकैया बानो ने 21 जून 2014 को दहेज के लिए ससुराल में बेटी आशिया की हत्या किए जाने का केस हुजूरपुर थाने में दर्ज कराया था।
आशिया का विवाह दो वर्ष पूर्व ग्राम अइमा निवासी रफीक पुत्र मस्तकीम के साथ हुआ था। रुकैया ने आरोप लगाया कि दहेज के लिए बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था। बेटी की मौत की सूचना पर वह उसकी ससुराल पहुंची तो शव आंगन पड़ा मिला। ससुरालीजन नदारद थे।
पोस्टमार्टम में चोट से मौत की पुष्टि हुई। शनिवार को केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अनिल कुमार वशिष्ठ की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फिरोज अहमद खां व बचाव पक्ष के वकील ने बहस की।
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बहस के दौरान न्यायालय ने दहेज हत्या से आरोपियों को बरी कर दिया। हत्या में न्यायालय ने मृतका के पति रफीक, ससुर मुस्तकीम और सास खतीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया।
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आशिया का विवाह दो वर्ष पूर्व ग्राम अइमा निवासी रफीक पुत्र मस्तकीम के साथ हुआ था। रुकैया ने आरोप लगाया कि दहेज के लिए बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था। बेटी की मौत की सूचना पर वह उसकी ससुराल पहुंची तो शव आंगन पड़ा मिला। ससुरालीजन नदारद थे।
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पोस्टमार्टम में चोट से मौत की पुष्टि हुई। शनिवार को केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अनिल कुमार वशिष्ठ की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फिरोज अहमद खां व बचाव पक्ष के वकील ने बहस की।
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बहस के दौरान न्यायालय ने दहेज हत्या से आरोपियों को बरी कर दिया। हत्या में न्यायालय ने मृतका के पति रफीक, ससुर मुस्तकीम और सास खतीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया।