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Bahraich News: चेयरमैन के पति की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, भेजा जेल
Tue, 08 Jul 2025 12:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Tue, 08 Jul 2025 12:59 AM IST
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इंतजार उर्फ मिथुन।
जरवलरोड (बहराइच)। नगर पंचायत जरवल की चेयरमैन व उनके पति के खिलाफ नगर पंचायत की अहमदशाह नगर निवासी एक महिला ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में सोमवार को चेयरमैन पति ने सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी। इसके बाद पुलिस ने चेयरमैन पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
नगर पंचायत के अहमदशाह नगर निवासी महिला आयशा ने सीजेएम की कोर्ट में वाद दायर कर कहा था कि नगर पंचायत जरवल की चेयरमैन तस्लीम बानो, उनके पति इंतिजार अहमद उर्फ मिथुन व नगर पंचायत के कर मुहर्रिर बृजेश यादव ने सरकारी जमीन को आबादी की जमीन बताकर उनके हाथ बेच दी थी। कुछ दिनों के बाद तहसीलदार कैसरगंज ने मकान को गिराने के लिए नोटिस चस्पा किया था। तब उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी हुई। कोर्ट ने महिला के वाद को स्वीकार करते जरवलरोड थाने को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। थाने की पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद तीनों नामजद अभियुक्तों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।
सोमवार को चेयरमैन पति इंतिजार अहमद ने जनपद न्यायाधीश सतेंद्र कुमार की कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद प्रकरण को गंभीर मानते हुए चेयरमैन पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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नगर पंचायत के अहमदशाह नगर निवासी महिला आयशा ने सीजेएम की कोर्ट में वाद दायर कर कहा था कि नगर पंचायत जरवल की चेयरमैन तस्लीम बानो, उनके पति इंतिजार अहमद उर्फ मिथुन व नगर पंचायत के कर मुहर्रिर बृजेश यादव ने सरकारी जमीन को आबादी की जमीन बताकर उनके हाथ बेच दी थी। कुछ दिनों के बाद तहसीलदार कैसरगंज ने मकान को गिराने के लिए नोटिस चस्पा किया था। तब उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी हुई। कोर्ट ने महिला के वाद को स्वीकार करते जरवलरोड थाने को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। थाने की पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद तीनों नामजद अभियुक्तों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।
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सोमवार को चेयरमैन पति इंतिजार अहमद ने जनपद न्यायाधीश सतेंद्र कुमार की कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद प्रकरण को गंभीर मानते हुए चेयरमैन पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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