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तस्कर के दो अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर

Sun, 03 Apr 2022 11:18 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 03 Apr 2022 11:18 PM IST
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Bulldozers run on two illegal constructions of smugglers
अंतर्राष्ट्रीय तस्कर अब्दुल मतीन के बाजारखाला व सआदतगंज स्थित दो अवैध निर्माणों को एलडीए के बुलडोजर ने रविवार को जमींदोज कर दिया। उसके खिलाफ बहराइच के रूपईडीहा थाने में गैंगेस्टर का मुकदमा भी दर्ज है। बहराइच पुलिस ने पिछले साल सितंबर में उसकी संपत्ति को 14(1) के तहत अटैच कर दिया था। अवैध निर्माण के दौरान एलडीए दस्ते को विरोध का सामना भी करना पड़ा, मगर भारी पुलिस बल के कारण अभियान की रफ्तार नहीं रुकी।
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एसपी बहराइच ज्ञानंजय सिंह के मुताबिक गुलाबनगर मुअज्जम नगर निवासी अब्दुल मतीन उर्फ नन्हें का रूपईडीहा में केवलापुर में भी मकान है। वह अंतरराष्ट्रीय तस्कर है। उसका गिरोह बहराइच के रास्ते नेपाल में सुपारी, लौंग, काली मिर्च की तस्करी करता है। एसपी बहराइच के मुताबिक मतीन के खिलाफ रूपईडीहा थाने में 2019 में गैंगेस्टर की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद उसकी संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाई गई। जिसमें पता चला कि उसने गुलाबनगर मुअज्जमनगर में परिवारीजनों के नाम से संपत्ति बनाई है।
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पुलिस ने सूचीबद्ध कर इसकी रिपोर्ट बनाई। इसके बाद 9 सितंबर 2020 को धारा 14 (1) की कार्रवाई की। जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को पेश की। जिसके बाद संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की तैयारी शुरू की गई। इसी बीच जिलाधिकारी बहराइच ने गुलाबनगर मुअज्जमनगर निकट हरी मस्जिद कैम्पवेल रोड स्थित दो मकान 429/556 और 429/038 के नक्शा पास न होने की कारण एलडीए को गिराने के लिए पत्र भेजा। इसी आदेश के बाद एलडीए ने रविवार को मतीन के परिवारीजन रूखसाना द्वारा भूखंड संख्या 429 /938 गुलाब नगर मुअज्जम नगर पर अवैध रूप से प्राधिकरण से बगैर नक्शा पास कराये किये गये निर्माण को तोड़ा गया।
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विहित प्राधिकारी कमल जीत सिंह ने बताया कि वसीम अहमद एवं मोहसिन अहमद द्वारा भूखंड संख्या 429/556 गुलाब नगर, मुअज्जम नगर, कैम्पवेल रोड, सआदतगंज पर अवैध रूप से 75 वर्गमीटर क्षेत्रफ ल में बिना सेट बैक छोड़े भवन का निर्माण किये जाने पर सील करा दिया गया था। इस अवैध निर्माण के खिलाफ विहित न्यायालय में वाद संख्या 145/2021 योजित किया गया था। वाद में पक्ष द्वारा निर्माण के संबंध में कोई अनुमति स्वामित्व प्रमाण-पत्र एवं प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र न प्रस्तुत किये जाने पर अवैध रूप से किये जा रहे निर्माण को न्यायालय द्वारा ध्वस्त किये जाने का आदेश दिया गया था। दोनों भवन से हासिल सामान को बाजारखाला कोतवाली में जमा कर दिया गया है। इस कार्रवाई में प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, विशेष कार्याधिकारी अमित राठौर व अरूण कुमार सिंह, सहायक अभियंता राजेश तोमर व संजय जिंदल एवं अवर अभियंता संजय गुप्ता, भानु प्रकाश वर्मा, उदयवीर सिंह आदि शामिल रहे।
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