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Bahraich News: शाखा प्रबंधक समेत दो पर नौ लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
Sat, 30 Nov 2024 09:03 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Sat, 30 Nov 2024 09:03 PM IST
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बहराइच। एक व्यक्ति ने अपने मृृतक अधिवक्ता भाई के खाते से उनके चालक व शाखा प्रबंधक पर धोखाधड़ी कर नौ लाख रुपये निकालकर हड़पने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर दरगाह थाना पुलिस ने आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज की।
रामगांव थाना के नौतला निवासी रामकेवल की दरगाह थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार उनके भाई दिनेश कुमार अधिवक्ता थे और उनके भाई की कार दरगाह शरीफ थाना के गुलामअलीपुरा निवासी हिमांशु चलाता था। भाई की तबीयत खराब होने पर कई बार उसके घर पर ही रुक जाया करते थे और कार उसी को बेच दी थी। विश्वास के चलते चेकबुक, पासबुक, आधार कार्ड और अधिवक्ता संबंधी कई दस्तावेज काम होने के चलते उसी के घर पर रख दिए थे।
बीती दस अगस्त को बीमारी से उनकी मौत हो गई और उन्हें कोई संतान भी नहीं थी, देखभाल वे ही करते थे। मौत के दो दिन पहले उन्होंने सारे प्रपत्र हिमांशु के यहां रखे होने की जानकारी देते हुए तबीयत सही होने पर लेने की बात कही थी। 20 अगस्त को भाई की पत्नी के माध्यम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र छावनी शाखा में खुले खाते का विवरण प्राप्त किया।
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इसमें हिमांशु ने 14 अगस्त को चेक के माध्यम से बैंक की ओर से नौ लाख रुपये का भुगतान करा लिया जबकि 50 हजार से अधिक के भुगतान पर संबंधित व्यक्ति से खाते के संबंध में खातेदार से संपर्क किया जाता है। नौ लाख रुपये का भुगतान करते हुए कोई भी सूचना नहीं दी। भाई की मौत के बाद धोखाधड़ी कर रुपये निकालने का आरोप लगाया है। दरगाह शरीफ इंस्पेक्टर शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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रामगांव थाना के नौतला निवासी रामकेवल की दरगाह थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार उनके भाई दिनेश कुमार अधिवक्ता थे और उनके भाई की कार दरगाह शरीफ थाना के गुलामअलीपुरा निवासी हिमांशु चलाता था। भाई की तबीयत खराब होने पर कई बार उसके घर पर ही रुक जाया करते थे और कार उसी को बेच दी थी। विश्वास के चलते चेकबुक, पासबुक, आधार कार्ड और अधिवक्ता संबंधी कई दस्तावेज काम होने के चलते उसी के घर पर रख दिए थे।
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बीती दस अगस्त को बीमारी से उनकी मौत हो गई और उन्हें कोई संतान भी नहीं थी, देखभाल वे ही करते थे। मौत के दो दिन पहले उन्होंने सारे प्रपत्र हिमांशु के यहां रखे होने की जानकारी देते हुए तबीयत सही होने पर लेने की बात कही थी। 20 अगस्त को भाई की पत्नी के माध्यम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र छावनी शाखा में खुले खाते का विवरण प्राप्त किया।
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इसमें हिमांशु ने 14 अगस्त को चेक के माध्यम से बैंक की ओर से नौ लाख रुपये का भुगतान करा लिया जबकि 50 हजार से अधिक के भुगतान पर संबंधित व्यक्ति से खाते के संबंध में खातेदार से संपर्क किया जाता है। नौ लाख रुपये का भुगतान करते हुए कोई भी सूचना नहीं दी। भाई की मौत के बाद धोखाधड़ी कर रुपये निकालने का आरोप लगाया है। दरगाह शरीफ इंस्पेक्टर शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर विवेचना की जा रही है।