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Bahraich News: बाबा की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Wed, 14 Jun 2023 11:06 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Wed, 14 Jun 2023 11:06 PM IST
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बहराइच। हरदी थाना क्षेत्र में मई माह में 15 बिसवा जमीन के लिए अपने ही 80 वर्षीय बुजुर्ग बाबा की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता मन्नूलाल मिश्रा ने बताया कि हरदी थाना क्षेत्र निवासी उमेश पाल अपने सगे बाबा मंशाराम की गला दबाकर हत्या करने का आरोपी है। यह अपराध उसने मात्र 15 बिसवा जमीन के लिए किया था।
आरोपी के वकील की तरफ से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने आरोपी के अपराध को संगीन मानते हुए सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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आरोपी के वकील की तरफ से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने आरोपी के अपराध को संगीन मानते हुए सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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