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Bahraich News: जाली नोट के मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त
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बहराइच। खैरीघाट के इमामगंज रोड स्थित गुजरातीपुरवा मोड़ से चार अभियुक्तों को पुलिस ने गत तीन अप्रैल को गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश की अदालत ने प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में हरिवंश लोध, अर्जुन, गुरुचरन और सकीम उर्फ सूरज शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से बड़ी संख्या में जाली नोट, कुछ असली नोट, एक प्रिंटर तथा दो मोबाइल फोन बरामद किए थे। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने थाना मोतीपुर क्षेत्र के गुलरिया जगतापुर निवासी रामसूरत का नाम भी लिया था।
मामले में वरिष्ठ उपनिरीक्षक की तहरीर पर सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया था। बाद में आरोपी रामसूरत की ओर से सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत में अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की गई। शुक्रवार को हुई सुनवाई में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में हरिवंश लोध, अर्जुन, गुरुचरन और सकीम उर्फ सूरज शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से बड़ी संख्या में जाली नोट, कुछ असली नोट, एक प्रिंटर तथा दो मोबाइल फोन बरामद किए थे। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने थाना मोतीपुर क्षेत्र के गुलरिया जगतापुर निवासी रामसूरत का नाम भी लिया था।
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मामले में वरिष्ठ उपनिरीक्षक की तहरीर पर सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया था। बाद में आरोपी रामसूरत की ओर से सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत में अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की गई। शुक्रवार को हुई सुनवाई में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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