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Bahraich News: पत्नी के हत्यारे को दस साल की कैद
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बहराइच। पत्नी की हत्या केे मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (प्रथम) ने मंगलवार को पति को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
डीजीसी क्रिमिनल मुन्नूलाल मिश्र ने बताया कि वादी मुकदमा शमीम ने आठ फरवरी, 2019 को थाना रिसिया में तहरीर देकर कहा था कि उसकी साली सफीकुन निशा की शादी रिसिया के बलीभद्रपुर गांव निवासी रिजवान के साथ तीन वर्ष पूर्व हुई थी। विवाह के कुछ माह बाद पति व अन्य ससुरालवाले दहेज कम मिलने को लेकर सफीकुन निशा से मारपीट करने लगे। ससुरालवाले पांच लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर सफीकुन की हत्या कर दी गई।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गवाहों के बयान के आधार पर रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी थी। डीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (प्रथम) मनोज कुमार मिश्रा द्वितीय के न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान रिजवान को दोष सिद्ध करार दिया गया। उसे दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
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डीजीसी क्रिमिनल मुन्नूलाल मिश्र ने बताया कि वादी मुकदमा शमीम ने आठ फरवरी, 2019 को थाना रिसिया में तहरीर देकर कहा था कि उसकी साली सफीकुन निशा की शादी रिसिया के बलीभद्रपुर गांव निवासी रिजवान के साथ तीन वर्ष पूर्व हुई थी। विवाह के कुछ माह बाद पति व अन्य ससुरालवाले दहेज कम मिलने को लेकर सफीकुन निशा से मारपीट करने लगे। ससुरालवाले पांच लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर सफीकुन की हत्या कर दी गई।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गवाहों के बयान के आधार पर रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी थी। डीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (प्रथम) मनोज कुमार मिश्रा द्वितीय के न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान रिजवान को दोष सिद्ध करार दिया गया। उसे दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
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