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15 अभियुक्तों की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त
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बहराइच। हमले के दो मामलों में 15 अभियुक्तों की अग्रिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम व चतुर्थ ने मंगलवार को निरस्त कर दी । दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीशों ने घटनाओं को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया।
एडीजीसी क्रिमिनल फिरोज खान ने बताया कि थाना नानपारा क्षेत्र के केशवापुर गांव निवासी शरीर बेग, अजीज बेग, जाहिर बेग, मजीद बेग, अजीम बेग, अबरार, असलम, सुफियान, कादिर, लियाकत व रियाज के खिलाफ घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला करने का आरोप लगाते हुए वादी ने एक जनवरी, 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवार को अभियुक्तों के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत को लेकर अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम रामप्रकाश पांडेय के न्यायालय में प्रार्थनापत्र पेश किया।
एडीजीसी क्रिमिनल खान ने बताया कि न्यायाधीश ने घटना को गंभीर मानते हुए अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी। एडीजीसी क्रिमिनल सुनील जायसवाल ने बताया कि थाना विशेश्वरगंज में वादी मुकदमा अनवर अली की तहरीर पर थाना क्षेत्र के धनीराम, मनीराम, दुर्गेश व स्वामी दयाल के खिलाफ लाठी-डंडों से हमला करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सुरजन सिंह के न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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एडीजीसी क्रिमिनल फिरोज खान ने बताया कि थाना नानपारा क्षेत्र के केशवापुर गांव निवासी शरीर बेग, अजीज बेग, जाहिर बेग, मजीद बेग, अजीम बेग, अबरार, असलम, सुफियान, कादिर, लियाकत व रियाज के खिलाफ घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला करने का आरोप लगाते हुए वादी ने एक जनवरी, 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवार को अभियुक्तों के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत को लेकर अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम रामप्रकाश पांडेय के न्यायालय में प्रार्थनापत्र पेश किया।
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एडीजीसी क्रिमिनल खान ने बताया कि न्यायाधीश ने घटना को गंभीर मानते हुए अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी। एडीजीसी क्रिमिनल सुनील जायसवाल ने बताया कि थाना विशेश्वरगंज में वादी मुकदमा अनवर अली की तहरीर पर थाना क्षेत्र के धनीराम, मनीराम, दुर्गेश व स्वामी दयाल के खिलाफ लाठी-डंडों से हमला करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सुरजन सिंह के न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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