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दुष्कर्मी को बीस साल का सश्रम कारावास

Sun, 07 Aug 2022 12:00 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 07 Aug 2022 12:00 AM IST
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bahraich
बहराइच। दुष्कर्म के एक मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने शनिवार को बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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विशेष शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो) संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) संतोष सिंह ने बताया कि 21 जून, 2016 को मुकदमा वादिनी ने नानपारा थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसकी नाबालिग 12 वर्षीय बेटी अपने पिता को बगिया में खाना देकर लौट रही थी। रास्ते में नानपारा थाना क्षेत्र के बंजारनटांडा दाखिल मटेहटा गांव निवासी फजल खान बहला-फुसलाकर उसे बाग के किनारे ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले में एसओ ने अभियुक्त के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था। शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वरुण मोहित निगम ने सुनवाई के दौरान अभियुक्त को दोष सिद्ध करार देते हुए बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि एक लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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