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मासूम से कुकर्म में आजीवन कारावास
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बहराइच। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एक मासूम से कुकर्म करने के आरोप में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है।
प्रकरण पयागपुर थानाक्षेत्र के लवेदी, लहडौरा का है। राजापुरवा, सतपेड़िया की रहने वाली महिला यहां स्थित अपने माता-पिता के घर घूमने आई थी। दो अक्तूबर, 2019 की सुबह आठ बजे महिला का छह वर्षीय बेटा गांव के बाहर कटहल के पेड़ के पास खेल रहा था तभी स्थानीय निवासी संजय मासूम को बहला-फुसलाकर गांव के बाहर धान के खेत में ले गया।
वहां उसके साथ जबरन कुकर्म किया। दरिंदे ने मासूम को मारापीटा भी था। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो) संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने बताया कि पीड़ित की मां की शिकायत के बाद पयागपुर थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 377 व 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
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प्रकरण पयागपुर थानाक्षेत्र के लवेदी, लहडौरा का है। राजापुरवा, सतपेड़िया की रहने वाली महिला यहां स्थित अपने माता-पिता के घर घूमने आई थी। दो अक्तूबर, 2019 की सुबह आठ बजे महिला का छह वर्षीय बेटा गांव के बाहर कटहल के पेड़ के पास खेल रहा था तभी स्थानीय निवासी संजय मासूम को बहला-फुसलाकर गांव के बाहर धान के खेत में ले गया।
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वहां उसके साथ जबरन कुकर्म किया। दरिंदे ने मासूम को मारापीटा भी था। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो) संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने बताया कि पीड़ित की मां की शिकायत के बाद पयागपुर थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 377 व 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
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