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Bahraich News: गोहत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल, दो अन्य गिरफ्तार

Mon, 28 Sep 2026 11:58 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:58 PM IST
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Accused in cow slaughter case injured in encounter; two others arrested.
मुठभेड़ में घायल आरोपी व मौके पर जांच करते एसपी।
बहराइच। मोतीपुर के शाहपुर खुर्द में 24 सितंबर को मिले गोवंश के अवशेषों के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। रविवार देर रात पुलिस ने गोहत्या की घटना में शामिल तीन आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सोनू पुत्र मुल्ला निवासी बालापुर, रुपईडीहा के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसके दो साथियों शहजाद उर्फ कलूटे निवासी उचवा बालापुर, रुपईडीहा और सोनू पुत्र भुसैली निवासी खैरी, शाहपुर खुर्द को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।
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शाहपुर खुर्द में 24 सितंबर को गोवंश के अवशेष मिलने पर मोतीपुर थाने में गोवध निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने तीन टीमें गठित की थीं। विवेचना में एक गैंग के घटना में शामिल होने की जानकारी मिली। जांच में पता चला कि आरोपी दोबारा गोहत्या की घटना करने की फिराक में थे।
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इसके बाद मोतीपुर पुलिस ने गोपिया बैराज मार्ग स्थित बाढ़ राहत केंद्र बंधा मोड़ कंजड़वा के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू की। रात करीब एक बजे गायघाट की ओर से मोटरसाइकिल पर तीन लोग आते दिखाई दिए। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सोनू पुत्र मुल्ला के पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा। वहीं, शहजाद उर्फ कलूटे और सोनू पुत्र भुसैली भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया।
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पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 बोर का तमंचा, कारतूस, 1940 रुपये, बाइक, मांस बेचने में इस्तेमाल तराजू-बाट, लकड़ी का ठीहा और गोहत्या में प्रयुक्त तीन चाकू बरामद किए हैं। घटना की सूचना पर एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव, एएसपी ग्रामीण डीपी तिवारी, एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह और सीओ पयागपुर सिंह ने अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

दो आरोपियों पर पहले से दर्ज है गोहत्या की एफआईआर
एसपी ने बताया कि सोनू पुत्र मुल्ला के खिलाफ रुपईडीहा थाने में वर्ष 2020 में गोवध निवारण अधिनियम व पशु अतिचार अधिनियम और नानपारा थाने में वर्ष 2025 में गोवध निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज है। शहजाद उर्फ कलूटे के खिलाफ भी रुपईडीहा में वर्ष 2020 और नानपारा में वर्ष 2025 में गोवध निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज है। सोनू पुत्र भुसैली के खिलाफ मोतीपुर थाने में वर्ष 2017 में वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

मुठभेड़ में घायल आरोपी व मौके पर जांच करते एसपी।

मुठभेड़ में घायल आरोपी व मौके पर जांच करते एसपी।

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