फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   25 thousand fine on the then city magistrate

Bahraich News: तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट पर 25 हजार का अर्थदंड

Sun, 04 Dec 2022 10:45 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Dec 2022 10:45 PM IST
विज्ञापन
25 thousand fine on the then city magistrate
बहराइच। आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना देने में हीलाहवाली के मामले में तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। यह कार्रवाई राज्य सूचना आयुक्त ने की है।
विज्ञापन

शहर के चौक बाजार निवासी रौशन लाल नाविक ने प्रार्थना पत्रों के मामले में हुई कार्रवाई को लेकर सात बिंदुओं पर तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट अनिल कुमार सिंह से सूचना मांगी थी। सूचना न मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयुक्त न्यायालय में आवेदन किया था।
विज्ञापन

राज्य सूचना आयुक्त ने मामले में कई बार तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा था। स्पष्टीकरण न मिलने पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसकी वसूली उनके वेतन से समान किश्तों में होगी। अनिल कुमार सिंह की तैनाती दो साल पहले तक यहां रही थी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed