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तीसरे दौर के लिए 1076 ने भरे परचे
अमर उजाला ब्यूरो/बहराइच
Updated Tue, 06 Oct 2015 10:10 PM IST
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श्रावस्ती। त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मंगलवार से नामांकन पत्र जमा करने का कार्य प्रारंभ हो गया।
जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए तीन चरणों में होने वाली इस चुनाव प्रक्रिया के तीसरे चरण में हरिहरपुररानी व जमुनहा विकास क्षेत्र के लिए जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए कुल 1076 लोगों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया।
तीसरे चरण के लिए मंगलवार से शुरू हुए चुनाव प्रक्रिया के पहले दिन जिला पंचायत के लिए कुल 134 नामांकन पत्र दाखिल किया गया। वहीं हरिहरपुररानी में क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए पहले दिन 422 लोगों ने अपना नामांकन पत्र जमा किया।
वहीं जमुनहा में क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए पहले दिन कुल 520 लोगों ने अपना नामांकन पत्र संबंधित रिटर्निंग आफीसर के समक्ष प्रस्तुत किया। इस दौरान सुरक्षा में कहीं कोई खामी न रहे, इसके लिए कलेक्ट्रेट सहित दोनों ही ब्लॉक कार्यालयों पर काफी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था।
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डीएम व एसपी ने लिया जायजा
जिले में सोमवार से हो रहे जिला व क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के लिए नामांकन की स्थिति का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी आर. विक्रम सिंह पुलिस अधीक्षक गंगानाथ त्रिपाठी के साथ जमुनहा व हरिहरपुररानी ब्लॉक मुख्यालय भंगहा पहुंचे।
अधिकरियों ने विभिन्न पटलों का निरीक्षण कर आरओ व एआरओ सहित कर्मचारियों से नामांकन प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेने के साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए।
मतदान व मतगणना के दिन नहीं बिकेगी शराब
श्रावस्ती। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदान से 48 घंटे पूर्व तथा मतगणना के दिन समूचे जिले में शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए जिलाधिकारी आर. विक्रम सिंह ने मंगलवार को संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के तहत आदेश पारित किया है।
इसके तहत प्रथम चक्र में गिलौला व इकौना में 09 अक्तूबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर 7 अक्तूबर की शाम पांच बजे से मतदान समाप्ति तक शराब की थोक व फुटकर बिक्री प्रतिबंधित की गई है।
इसी क्रम में तृतीय चक्र में हरिहरपुररानी व जमुनहा में 17 अक्टूबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर 15 अक्तूबर की शाम पांच बजे से मतदान समाप्ति तक तथा चतुर्थ चक्र में सिरसिया में 29 अक्तूबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर 27 अक्तूबर की शाम पांच बजे से मतदान समाप्ति तक शराब की थोक व फुटकर बिक्री प्रतिबंधित की गई है।
साथ ही एक नवंबर को होने वाली मतगणना के चलते उस दिन मतगणना की समाप्ति तक शराब की थोक व फुटकर बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। इसके साथ ही आदेश की अवहेलना करने वालों का लाइसेंस निरस्त कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए तीन चरणों में होने वाली इस चुनाव प्रक्रिया के तीसरे चरण में हरिहरपुररानी व जमुनहा विकास क्षेत्र के लिए जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए कुल 1076 लोगों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया।
तीसरे चरण के लिए मंगलवार से शुरू हुए चुनाव प्रक्रिया के पहले दिन जिला पंचायत के लिए कुल 134 नामांकन पत्र दाखिल किया गया। वहीं हरिहरपुररानी में क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए पहले दिन 422 लोगों ने अपना नामांकन पत्र जमा किया।
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वहीं जमुनहा में क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए पहले दिन कुल 520 लोगों ने अपना नामांकन पत्र संबंधित रिटर्निंग आफीसर के समक्ष प्रस्तुत किया। इस दौरान सुरक्षा में कहीं कोई खामी न रहे, इसके लिए कलेक्ट्रेट सहित दोनों ही ब्लॉक कार्यालयों पर काफी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था।
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डीएम व एसपी ने लिया जायजा
जिले में सोमवार से हो रहे जिला व क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के लिए नामांकन की स्थिति का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी आर. विक्रम सिंह पुलिस अधीक्षक गंगानाथ त्रिपाठी के साथ जमुनहा व हरिहरपुररानी ब्लॉक मुख्यालय भंगहा पहुंचे।
अधिकरियों ने विभिन्न पटलों का निरीक्षण कर आरओ व एआरओ सहित कर्मचारियों से नामांकन प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेने के साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए।
मतदान व मतगणना के दिन नहीं बिकेगी शराब
श्रावस्ती। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदान से 48 घंटे पूर्व तथा मतगणना के दिन समूचे जिले में शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए जिलाधिकारी आर. विक्रम सिंह ने मंगलवार को संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के तहत आदेश पारित किया है।
इसके तहत प्रथम चक्र में गिलौला व इकौना में 09 अक्तूबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर 7 अक्तूबर की शाम पांच बजे से मतदान समाप्ति तक शराब की थोक व फुटकर बिक्री प्रतिबंधित की गई है।
इसी क्रम में तृतीय चक्र में हरिहरपुररानी व जमुनहा में 17 अक्टूबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर 15 अक्तूबर की शाम पांच बजे से मतदान समाप्ति तक तथा चतुर्थ चक्र में सिरसिया में 29 अक्तूबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर 27 अक्तूबर की शाम पांच बजे से मतदान समाप्ति तक शराब की थोक व फुटकर बिक्री प्रतिबंधित की गई है।
साथ ही एक नवंबर को होने वाली मतगणना के चलते उस दिन मतगणना की समाप्ति तक शराब की थोक व फुटकर बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। इसके साथ ही आदेश की अवहेलना करने वालों का लाइसेंस निरस्त कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।