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स्कूल परिसर में नहीं होगी वाहनों की एंट्री, गेट पर उतारने होंगे विद्यार्थी
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स्कूल परिसर में नहीं होगा वाहनों का प्रवेश
गेट पर ही उतारने होंगे विद्यार्थी
बागपत। चमरावल के रॉयल कान्वेंट इंटर कॉलेज में हुए हादसे के बाद बुधवार को बीएसए ने स्कूल परिसर में स्कूली वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने स्कूल के प्रधानाध्यापकों व प्रधानाचार्यों को स्कूल बसों पर परिचालक नियुक्त करने और वाहनों को खड़ा करने के लिए स्कूल परिसर के बाहर व्यवस्था कराने के निर्देश दिए है। इसके अलावा मानकों के अनुरूप वाहनों का संचालन करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों का पालन न करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
चमरावल गांव के रॉयल कांवेट इंटर कॉलेज में पांच मई को स्कूली वाहन से कुचलने से छात्र आयुष की मौत हो गई थी। बुधवार से स्कूल परिसर में स्कूली वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्कूल परिसर में स्कूली वाहन लाने पर स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा स्कूल बस पर परिचालक की नियुक्त करने के निर्देश दिए है। स्कूल परिसर में बस लाने और परिचालक नियुक्त न करने पर स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बीएसए राघवेंद्र सिंह ने बताया कि स्कूल संचालकों को वाहनों के लिए स्कूल परिसर के बाहर व्यवस्था कराने व वाहनों पर परिचालक नियुक्त करने के निर्देश दिए गए है। स्कूलों में उपसंभागीय विभाग की अनुमति मिलने पर ही वाहनों का संचालन कराने और बिना मानकों के वाहनों से छात्रों को लाने ले जाने वाले स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों का पालन नहीं करने पर स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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गेट पर ही उतारने होंगे विद्यार्थी
बागपत। चमरावल के रॉयल कान्वेंट इंटर कॉलेज में हुए हादसे के बाद बुधवार को बीएसए ने स्कूल परिसर में स्कूली वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने स्कूल के प्रधानाध्यापकों व प्रधानाचार्यों को स्कूल बसों पर परिचालक नियुक्त करने और वाहनों को खड़ा करने के लिए स्कूल परिसर के बाहर व्यवस्था कराने के निर्देश दिए है। इसके अलावा मानकों के अनुरूप वाहनों का संचालन करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों का पालन न करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
चमरावल गांव के रॉयल कांवेट इंटर कॉलेज में पांच मई को स्कूली वाहन से कुचलने से छात्र आयुष की मौत हो गई थी। बुधवार से स्कूल परिसर में स्कूली वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्कूल परिसर में स्कूली वाहन लाने पर स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा स्कूल बस पर परिचालक की नियुक्त करने के निर्देश दिए है। स्कूल परिसर में बस लाने और परिचालक नियुक्त न करने पर स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बीएसए राघवेंद्र सिंह ने बताया कि स्कूल संचालकों को वाहनों के लिए स्कूल परिसर के बाहर व्यवस्था कराने व वाहनों पर परिचालक नियुक्त करने के निर्देश दिए गए है। स्कूलों में उपसंभागीय विभाग की अनुमति मिलने पर ही वाहनों का संचालन कराने और बिना मानकों के वाहनों से छात्रों को लाने ले जाने वाले स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों का पालन नहीं करने पर स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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