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पुलिस पर हमले में दोषी दो को चार-चार साल की सजा
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पुलिस पर हमले में दोषी दो को चार-चार साल की सजा
बागपत। चांदीनगर क्षेत्र के भेड़ापुर से बाइक चोरी और दोघट में सिपाही पर जानलेवा हमले करने के मामले में दो दोषियों को कोर्ट ने चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे स्पेशल एससी/एसटी आबिद शमीम ने सुनाया।
एडीजीसी फौजदारी अनुज ढाका ने बताया कि 26 दिसंबर 2011 को चांदीनगर थाने के एसआई सतवीर भाटी, हेड कांस्टेबल सुल्तान, सिपाही सुधीर, सुभाष चंद और श्योराज धौली प्याऊ चौकी पर वाहनों की तलाशी ले रहे रहे थे। तभी लाल रंग की स्विफ्ट कार सवार दो युवक को रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपवी भेड़ापुर के पास डिवाइडर पर कार को रोककर दुकान के बाहर खड़ी बाइक लेकर भाग गए। गांव के ही नरेंद्र पुत्र अतर सिंह गुर्जर ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अगले दिन दोनों बदमाशों को दोघट थाना क्षेत्र में पुलिस ने घेर लिया। मुठभेड़ में सिपाही घायल हो गया था। पुलिस ने आरोपी राजीव निवासी मुलसम और उपेंद्र उर्फ उप्पा पुत्र सतवीर निवासी भगवानपुर नांगल के खिलाफ पुलिस पर जानलेवा हमले और बाइक चोरी की धारा में रिपोर्ट दर्ज किया था। चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे स्पेशल एससी/एसटी आबिद शमीम की कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने उपेंद्र उर्फ उप्पा को चार साल कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि राजीव को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। बाइक चोरी में दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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बागपत। चांदीनगर क्षेत्र के भेड़ापुर से बाइक चोरी और दोघट में सिपाही पर जानलेवा हमले करने के मामले में दो दोषियों को कोर्ट ने चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे स्पेशल एससी/एसटी आबिद शमीम ने सुनाया।
एडीजीसी फौजदारी अनुज ढाका ने बताया कि 26 दिसंबर 2011 को चांदीनगर थाने के एसआई सतवीर भाटी, हेड कांस्टेबल सुल्तान, सिपाही सुधीर, सुभाष चंद और श्योराज धौली प्याऊ चौकी पर वाहनों की तलाशी ले रहे रहे थे। तभी लाल रंग की स्विफ्ट कार सवार दो युवक को रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपवी भेड़ापुर के पास डिवाइडर पर कार को रोककर दुकान के बाहर खड़ी बाइक लेकर भाग गए। गांव के ही नरेंद्र पुत्र अतर सिंह गुर्जर ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अगले दिन दोनों बदमाशों को दोघट थाना क्षेत्र में पुलिस ने घेर लिया। मुठभेड़ में सिपाही घायल हो गया था। पुलिस ने आरोपी राजीव निवासी मुलसम और उपेंद्र उर्फ उप्पा पुत्र सतवीर निवासी भगवानपुर नांगल के खिलाफ पुलिस पर जानलेवा हमले और बाइक चोरी की धारा में रिपोर्ट दर्ज किया था। चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे स्पेशल एससी/एसटी आबिद शमीम की कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने उपेंद्र उर्फ उप्पा को चार साल कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि राजीव को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। बाइक चोरी में दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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