{"_id":"6523e73d8009259ffa0bf48d","slug":"twenty-years-imprisonment-to-the-person-who-kidnapped-and-raped-a-minor-baghpat-news-c-28-1-bag1001-6049-2023-10-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Baghpat News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को बीस साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Baghpat News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को बीस साल की सजा
विज्ञापन
-वर्ष 2018 में दोघट थाने में दर्ज कराया गया था मुकदमा, न्यायालय ने पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। दोघट थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने बीस साल की सजा सुनाई। उस पर पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाने के आदेश दिये गए।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि 16 जून 2018 को दोघट थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि वह खेत में काम करने गया था, तभी शामली जिले के फुगाना गांव का रहने वाला नीलू उसकी नाबालिग बेटी को लेकर चला गया। पुलिस ने नीलू समेत दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की और नाबालिग को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नीलू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो में हुई। इसमें दोष सिद्ध होने के बाद सोमवार को न्यायाधीश सुशील कुमार तृतीय ने नीलू को बीस साल की सजा सुनाई और पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। दोघट थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने बीस साल की सजा सुनाई। उस पर पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाने के आदेश दिये गए।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि 16 जून 2018 को दोघट थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि वह खेत में काम करने गया था, तभी शामली जिले के फुगाना गांव का रहने वाला नीलू उसकी नाबालिग बेटी को लेकर चला गया। पुलिस ने नीलू समेत दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की और नाबालिग को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नीलू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो में हुई। इसमें दोष सिद्ध होने के बाद सोमवार को न्यायाधीश सुशील कुमार तृतीय ने नीलू को बीस साल की सजा सुनाई और पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन