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वोट डालने को जिपं सदस्यों को लाना होगा निर्वाचन प्रमाण पत्र
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जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए तीन जुलाई को सुबह 11 बजे से तीन बजे तक मतदान होगा
मतदाताओं की पहचान के लिए दो अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए तीन जुलाई को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र के 15 विकल्प जारी किए हैं। जिसमें से कोई एक पहचान पत्र वोटर के पास होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सभी जिला पंचायत सदस्यों को मतदान के लिए अपने साथ निर्वाचित होने का मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। मतदान व मतगणना परिसर में मोबाइल लेकर जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी राजकमल यादव ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए तीन जुलाई को सुबह 11 बजे से तीन बजे तक मतदान होगा। मतदाताओं की पहचान के लिए अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित कर दी गई है। इसमें परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण व अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान एवं मतगणना को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रेक्षक तैनात किया गया है। मतदान एवं मतगणना के लिए प्रेक्षक दो जुलाई को पूर्वाह्न जिला मुख्यालय पहुंचेंगे।
पहचान के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज जरूरी
- मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थायी पहचान पत्र (पैन कार्ड)
- राज्य सरकार व केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र
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- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व पोस्ट ऑफिस से जारी फोटोयुक्त पासबुक
- फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख (पट्टा, रजिस्ट्री, डीड आदि)
- फोटोयुक्त नई किसान बही
- फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख (भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि)
- फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र
- फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
- फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र
- मनरेगा का फोटोयुक्त जॉब कार्ड
- श्रम मंत्रालय योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
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मतदाताओं की पहचान के लिए दो अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए तीन जुलाई को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र के 15 विकल्प जारी किए हैं। जिसमें से कोई एक पहचान पत्र वोटर के पास होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सभी जिला पंचायत सदस्यों को मतदान के लिए अपने साथ निर्वाचित होने का मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। मतदान व मतगणना परिसर में मोबाइल लेकर जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी राजकमल यादव ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए तीन जुलाई को सुबह 11 बजे से तीन बजे तक मतदान होगा। मतदाताओं की पहचान के लिए अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित कर दी गई है। इसमें परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण व अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान एवं मतगणना को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रेक्षक तैनात किया गया है। मतदान एवं मतगणना के लिए प्रेक्षक दो जुलाई को पूर्वाह्न जिला मुख्यालय पहुंचेंगे।
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पहचान के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज जरूरी
- मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थायी पहचान पत्र (पैन कार्ड)
- राज्य सरकार व केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र
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- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व पोस्ट ऑफिस से जारी फोटोयुक्त पासबुक
- फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख (पट्टा, रजिस्ट्री, डीड आदि)
- फोटोयुक्त नई किसान बही
- फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख (भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि)
- फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र
- फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
- फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र
- मनरेगा का फोटोयुक्त जॉब कार्ड
- श्रम मंत्रालय योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड