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Baghpat News: बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले को तीन साल की सजा
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बागपत। रमाला क्षेत्र के एक गांव में आठ साल की बच्ची से अश्लील हरकतें करने वाले को न्यायाधीश ने तीन साल, तीन महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर सात दिन की सजा बढ़ाने के आदेश दिए।
विशेष लोक अभियोजक नरेश वेदवान और नरेंद्र पंवार ने बताया कि दो मार्च 2021 को एक व्यक्ति ने रमाला थाने में गावं के ही पालू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें वादी ने आरोप लगाया कि उसकी आठ साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी, तभी पालू वहां आया और उसकी बेटी को घर के अंदर लेकर चला गया। आरोप लगाया कि जहां उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। बच्ची के चिल्लाने पर वहां गए भाई ने उसे घर से बाहर निकाला। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पोक्सो में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने पालू पर दोषसिद्ध कर दिया और तीन साल तीन माह की सजा सुनाई।
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गैंगस्टर को दो साल की सजा
बागपत। विशेष लोक अभियोजक इंद्रपाल ने बताया कि रमाला थाने में वर्ष 2002 और 2007 में लोकेंद्र निवासी ढिकौली के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष गैंगस्टर में हुई। इसमें न्यायाधीशों ने गैंगस्टर लोकेंद्र पर दोषसिद्ध करते हुए दो साल की सजा सुनाई और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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विशेष लोक अभियोजक नरेश वेदवान और नरेंद्र पंवार ने बताया कि दो मार्च 2021 को एक व्यक्ति ने रमाला थाने में गावं के ही पालू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें वादी ने आरोप लगाया कि उसकी आठ साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी, तभी पालू वहां आया और उसकी बेटी को घर के अंदर लेकर चला गया। आरोप लगाया कि जहां उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। बच्ची के चिल्लाने पर वहां गए भाई ने उसे घर से बाहर निकाला। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पोक्सो में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने पालू पर दोषसिद्ध कर दिया और तीन साल तीन माह की सजा सुनाई।
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गैंगस्टर को दो साल की सजा
बागपत। विशेष लोक अभियोजक इंद्रपाल ने बताया कि रमाला थाने में वर्ष 2002 और 2007 में लोकेंद्र निवासी ढिकौली के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष गैंगस्टर में हुई। इसमें न्यायाधीशों ने गैंगस्टर लोकेंद्र पर दोषसिद्ध करते हुए दो साल की सजा सुनाई और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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