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Baghpat News: चांदीनगर थाना प्रभारी पर फायरिंग करने वाले को चार साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। चांदीनगर थाना प्रभारी पर फायरिंग करने वाले को न्यायालय ने चार साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि चांदीनगर के तत्कालीन थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने छह अगस्त 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि ढिकौली तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। तभी ईनामी गप्पी उर्फ अनुज के अपने चाचा राकेश के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए जाने की सूचना मिली। उन्होंने चेकिंग के दौरान गप्पी उर्फ अनुज और उसके चाचा को रोकने का प्रयास किया तो उन पर फायरिंग कर दी। जिसमें वह बाल-बाल बच गये और घेराबंदी की गई। बताया कि मुठभेड़ में गोली लगने से राकेश निवासी ढिकौली घायल हो गया। जिसे गिरफ्तार कर एक तमंचा बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। जिसमें न्यायाधीश ने राकेश को चार साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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बागपत। चांदीनगर थाना प्रभारी पर फायरिंग करने वाले को न्यायालय ने चार साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि चांदीनगर के तत्कालीन थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने छह अगस्त 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि ढिकौली तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। तभी ईनामी गप्पी उर्फ अनुज के अपने चाचा राकेश के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए जाने की सूचना मिली। उन्होंने चेकिंग के दौरान गप्पी उर्फ अनुज और उसके चाचा को रोकने का प्रयास किया तो उन पर फायरिंग कर दी। जिसमें वह बाल-बाल बच गये और घेराबंदी की गई। बताया कि मुठभेड़ में गोली लगने से राकेश निवासी ढिकौली घायल हो गया। जिसे गिरफ्तार कर एक तमंचा बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। जिसमें न्यायाधीश ने राकेश को चार साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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