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बागपत हत्याकांड : अदालत ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा, 52 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

Tue, 28 Feb 2023 07:55 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, बागपत
अमर उजाला ब्यूरो, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Tue, 28 Feb 2023 07:55 PM IST
सार

बागपत हत्याकांड : अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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The court sentenced the accused to life imprisonment in the murder case in Baghpat
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

बागपत जनपद के काठा गांव में टायर पंक्चर दुकान संचालक की हत्या करने वाले को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार सैनी के अनुसार काठा गांव के रवि ने 16 मई 2012 को बागपत कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें कहा गया था कि उसके भाई अमित की चौधरी होटल के पास टायर पंक्चर की दुकान है। दुकान पर रात में कभी उसका भाई तो कभी वह सो जाता था। दुकान पर कई दिन पहले गांव का कपिल अपने दो दोस्तों के साथ पहुंचा और उसके भाई अमित से होटल में खाना खिलाने के लिए कहने लगा। उसके भाई के इंकार करने पर कपिल ने गाली-गलौज करते हुए उसे थप्पड़ मार दिया तो उसके पिता ने बीच-बचाव कर दिया।

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अगले दिन कपिल दोबारा दोस्तों के साथ वहां पहुंचा तो वहां गाली-गलौज होने लगी और उसके भाई अमित ने कपिल को थप्पड़ मार दिया। इस विवाद में कपिल व एक अन्य ने उसके भाई पर रात में दुकान के बाहर सोते हुए चाकू से कई प्रहार करके हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस की जांच में गांव के राहुल का नाम भी प्रकाश में आया और पुलिस ने कपिल व राहुल के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

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इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार तृतीय के न्यायालय में चल रही थी। जिसमें मंगलवार को कपिल को उम्रकैद व 52 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड में आधी राशि मृतक अमित के पिता को मिलेगी। वहीं आरोपी राहुल को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया।

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