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Baghpat News: किरठल गांव के विनीत के हत्यारोपी की जमानत खारिज
Fri, 24 Feb 2023 12:05 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Fri, 24 Feb 2023 12:05 AM IST
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बागपत। किरठल गांव के विनीत हत्याकांड में जेल में बंद एक आरोपी की जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि किरठल गांव के रहने वाले साहब सिंह ने रमाला थाने में 26 जनवरी को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें साहब सिंह ने बताया कि उसका बेटा विनीत रात में घेर में दादा को दवाई खिलाने के बाद घर के लिए निकल गया था, लेकिन घर नहीं आया। जिसका शव सुबह होने पर घेर में ही चारपाई पर पड़ा मिला। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
गांव के ही आकाश उर्फ घोल्लू, राजकुमार उर्फ कल्लू और सुरेश उर्फ काला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिन्होंने शराब पीने के बाद विनीत की हत्या की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जेल में बंद आकाश उर्फ घोल्लू की जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने सुनवाई की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि किरठल गांव के रहने वाले साहब सिंह ने रमाला थाने में 26 जनवरी को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें साहब सिंह ने बताया कि उसका बेटा विनीत रात में घेर में दादा को दवाई खिलाने के बाद घर के लिए निकल गया था, लेकिन घर नहीं आया। जिसका शव सुबह होने पर घेर में ही चारपाई पर पड़ा मिला। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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गांव के ही आकाश उर्फ घोल्लू, राजकुमार उर्फ कल्लू और सुरेश उर्फ काला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिन्होंने शराब पीने के बाद विनीत की हत्या की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जेल में बंद आकाश उर्फ घोल्लू की जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने सुनवाई की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।
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