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Baghpat: बागपत में मां-बेटियों की मौत के मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर
Sat, 09 Jul 2022 09:03 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, बागपत
अमर उजाला ब्यूरो, बागपत
Published by: कपिल kapil
Updated Sat, 09 Jul 2022 09:03 PM IST
सार
मां-बेटियों की मौत के मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर दी है। बताया गया कि मां-बेटियों ने पुलिस की दबिश के दौरान जहर खा लिया था, जिसके बाद तीनों की मौत हो गई थी।
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बागपत में मां-बेटियों की मौत का मामला।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
बागपत के बाछौड़ में पुलिस दबिश से क्षुब्ध होकर मां और दो बेटियों के आत्महत्या करने के मामले में जेल में बंद चार आरोपियों की जमानत न्यायालय ने मंजूर कर दी। उधर, फरार चल रहे आरोपी दरोगा ने अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया।
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बाछौड़ गांव का रहने वाला प्रिंस और एक युवती तीन मई को अपने घर से चले गए थे। जिसमें युवती के पिता ने प्रिंस पर युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। 24 मई को पुलिस ने प्रिंस के घर दबिश दी, जहां प्रिंस की मां गीता, बहन स्वाति व प्रीति ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। जिनकी मेरठ के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। प्रिंस के पिता महक सिंह ने दबिश देने वाले दारोगा नरेशपाल, अमित उर्फ छंगा, लोकेंद्र, राजीव, शक्ति व एक नाबालिग के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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जिसमें पुलिस ने अमित उर्फ छंगा, लोकेंद्र, राजीव व शक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार खोखर ने बताया कि जेल में बंद चारों आरोपियों की जमानत अर्जी को न्यायालय में स्वीकार कर ली गई, जबकि आरोपी दारोगा नरेशपाल ने भी अग्रिम जमानत के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कराया। जिस पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी।