फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Ten years sentence for accused in culpable homicide

गैर इरादतन हत्या में अभियुक्त को दस साल की सजा

Sat, 14 Mar 2020 12:25 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Mar 2020 12:25 AM IST
विज्ञापन
Ten years sentence for accused in culpable homicide
गैर इरादतन हत्या में अभियुक्त को दस साल की सजा
विज्ञापन

बागपत। खेकड़ा में छह साल पहले युवक अमित की मौत के मामले में अदालत ने एक अभियुक्त को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है। एफटीसी द्वितीय एडीजे रूपाली सक्सेना दीक्षित ने अभियुक्त को दस साल की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एडीजीसी सुरेंद्र यादव ने बताया कि 26 सितंबर 2014 को खेकड़ा निवासी अंकित ने मुकदमा दर्ज कराया था कि दो युवक उसके तेहरे भाई अमित को घर से बुलाकर ले गए थे। इसके बाद रात साढे़ नौ बजे वह बाजार की तरफ जा रहा था तभी मोहल्ले का युवक सोनू उसके भाई के साथ लड़ रहा था। झगड़े में अमित गंभीर घायल हो गया था। बाद में उसकी मौत हो गई थी। सोनू के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। प्रकरण की सुनवाई एफटीसी द्वितीय रुपाली सक्सेना दीक्षित की कोर्ट में हुई। बृहस्पतिवार को अभियुक्त पर दोष सिद्ध किया गया था। सजा पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। एडीजीसी सुरेंद्र यादव ने बताया कि अभियुक्त सोनू को दस साल और बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed