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Baghpat News: किशोरी के अपहरणकर्ता को दस साल का कारावास

Sat, 22 Nov 2025 01:03 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 22 Nov 2025 01:03 AM IST
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Teenage girl's kidnapper gets 10 years' imprisonment
- अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई सुनवाई, 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी

बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो के न्यायाधीश संजीव कुमार ने किशोरी के अपहरणकर्ता प्रदीप निवासी देहड़ी जिला मुजफ्फरनगर को दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाई जाएगी।

रमाला थाने में शामली जिले के एक व्यक्ति ने मई 2018 में प्राथमिकी दर्ज कराई। उसने बताया कि वह अपने रिश्तेदार के यहां रहकर मजदूरी करता है और 13 मई 2018 को उसकी नाबालिग बेटी को प्रदीप निवासी देहड़ी बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर बहला फुसलाकर ले गया। साथ ही उसके घर में रखे 70 हजार रुपये भी ले गया। पुलिस ने किशोरी को तलाश करने के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराए। आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार ने प्रदीप पर दोषसिद्ध करते हुए दस साल की सजा सुनाई।
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