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सपा नेता के बेटे ने कोर्ट में सरेंडर किया
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युवक की पिटाई का मामला, कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। युवक की पिटाई के मामले में सपा के अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव रहे शफीक सलमानी के बेटे ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।
बागपत नगर के रहने वाले व्यक्ति ने 19 फरवरी को मुकदमा दर्ज कराया था कि उनका बेटा 30 जनवरी को अपनी 12 वर्षीय भतीजी को लेकर बाजार की तरफ जा रहा था। आरोप है कि सपा के अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव रहे शफीक सलमानी के दो बेटों आदिल व कामिल ने बच्ची से छेड़छाड़ करते हुए कपड़े फाड़ दिए थे। इसका विरोध करने पर उनके बेटे की पिटाई की। इसके बाद उनका बेटा स्टोर से दवाई लेने जा रहा था। रास्ते में आदिल, कामिल ने मुदस्सिर व दो अज्ञात लोगों के साथ मिलकर एक बार फिर उसके बेटे की पिटाई की। इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच की। जांच के बाद छेड़छाड़ और कपड़े फाड़ने की धाराओं को हटा दिया गया। इसके बाद सपा नेता के बेटे कामिल की अग्रिम जमानत के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सैलजा राठी की कोर्ट में याचिका दायर की गई। यहां से जमानत याचिका खारिज होने पर सपा नेता के बेटे कामिल ने कोर्ट में सरेंडर किया। कोतवाली पुलिस के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर कामिल को जेल भेज दिया गया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। युवक की पिटाई के मामले में सपा के अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव रहे शफीक सलमानी के बेटे ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।
बागपत नगर के रहने वाले व्यक्ति ने 19 फरवरी को मुकदमा दर्ज कराया था कि उनका बेटा 30 जनवरी को अपनी 12 वर्षीय भतीजी को लेकर बाजार की तरफ जा रहा था। आरोप है कि सपा के अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव रहे शफीक सलमानी के दो बेटों आदिल व कामिल ने बच्ची से छेड़छाड़ करते हुए कपड़े फाड़ दिए थे। इसका विरोध करने पर उनके बेटे की पिटाई की। इसके बाद उनका बेटा स्टोर से दवाई लेने जा रहा था। रास्ते में आदिल, कामिल ने मुदस्सिर व दो अज्ञात लोगों के साथ मिलकर एक बार फिर उसके बेटे की पिटाई की। इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच की। जांच के बाद छेड़छाड़ और कपड़े फाड़ने की धाराओं को हटा दिया गया। इसके बाद सपा नेता के बेटे कामिल की अग्रिम जमानत के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सैलजा राठी की कोर्ट में याचिका दायर की गई। यहां से जमानत याचिका खारिज होने पर सपा नेता के बेटे कामिल ने कोर्ट में सरेंडर किया। कोतवाली पुलिस के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर कामिल को जेल भेज दिया गया।
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