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कफन चोरी प्रकरण: कपड़ा व्यापारी सहित सभी आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत, ये था मामला

Wed, 02 Jun 2021 01:41 PM IST
मेरठ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Wed, 02 Jun 2021 01:41 PM IST
सार

कफन चोरी प्रकरण में सभी आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। बताया गया कि जल्द ही आरोपियों को छोड़ दिया जाएगा। जानिए पूरा मामला क्या था।

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Baghpat News: Six, including cloth merchant got bail in shroud theft case
पुलिस गिरफ्त में आरोपी - फोटो : amar ujala

विस्तार

बागपत के बड़ौत में कफन चोरी प्रकरण में जेल भेजे गए कपड़ा व्यापारी प्रवीण जैन सहित अन्य छह लोगों को सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद सभी आरोपी जेल से बाहर आ जाएंगे।

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कोतवाली पुलिस ने मई माह में कफन चोरी मामले में नई मंडी में रहने वाले कपड़ा व्यापारी प्रवीण जैन, उनके बेटे आशीष जैन, भतीजे ऋषभ जैन, शबगा गांव निवासी श्रवण कुमार शर्मा, राजू शर्मा, बबलू व शाहरुख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद जैन समाज के लोगों में रोष पनप गया था। इस प्रकरण को लेकर जैन समाज सहित अन्य विभिन्न संगठनों के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ सहित अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को शिकायती पत्र भेजा था।
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इसके बाद प्रकरण में बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज नरेशपाल सिंह को हटा दिया गया था और इस प्रकरण की जांच हापुड़ के एएसपी सर्वेश कुमार मिश्र को सौंपी गई थी। जांच के दौरान हापुड़ के एएसपी ने कपड़ा व्यापारी प्रवीण जैन के आवास पर पहुंचकर उनकी पत्नी से भी बातचीत की थी। फिलहाल इस प्रकरण में कपड़ा व्यापारी प्रवीण जैन सहित अन्य छह लोगों को सत्र न्यायालय बागपत ने जमानत दे दी गई है।
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बताया गया कि कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद सभी के जेल से बाहर आने की संभावना जताई जा रही है। व्यापारी पक्ष के वकील राजुद्दीन ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को जमानत दे दी है।

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