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Baghpat News: लुटेरे को सात साल की सजा

Fri, 16 Oct 2026 01:40 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:40 AM IST
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Seven-year sentence for the robber
संवाद न्यूज एजेंसी
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बागपत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनींद्रपाल सिंह ने बड़ौत में आरओ पानी के प्लांट में 1.10 लाख रुपये और मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले वरुण निवासी न्यू रामनगर बड़ौत को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर सजा बढ़ाई जाएगी। बड़ौत कोतवाली में 30 अप्रैल 2019 को दीपक जैन निवासी आर्यनगर बड़ौत ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि अपने बेटे ऋषभ जैन के साथ आरओ पानी के प्लांट पर थे, तभी पानी पीने के बहाने चार युवक वहां आए।
एक युवक ने कर्मचारी से मोबाइल मांगा और नहीं देने पर छीन लिया। इसके बाद दूसरे युवक ने तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उनसे 1.10 लाख रुपये लूट लिए और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए।
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उन्होंने एक बदमाश का नाम वरुण निवासी न्यू रामनगर बताते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी वरुण समेत अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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इस मामले में वरुण की पत्रावली पर अलग सुनवाई चल रही थी। सुनवाई पूरी होने पर बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनींद्रपाल सिंह ने वरुण पर दोषसिद्ध कर सात साल की सजा सुनाई और तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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