फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Ranveer's father said, will appeal at higher level

Baghpat News: चर्चित रणवीर एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कर्मियो को दी जमानत, रणबीर के पिता बोले, करेंगे अपील

Sun, 27 Nov 2022 05:30 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Nov 2022 05:30 AM IST
विज्ञापन
Ranveer's father said, will appeal at higher level
खेकड़ा (बागपत)। खेकड़ा क्षेत्र के ग्राम निरोजपुर एम्मा के एमबीए के छात्र रणवीर को सन 2009 में देहरादून पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मार दिया था। तब से इस मामले में पांच पुलिसकर्मी जेल में बंद थे। शुक्रवार को पुलिस कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। इससे रणवीर के परिवार का दर्द फिर उभर गया। रणवीर के पिता रविंद्रपाल ने इसके खिलाफ उच्च स्तरीय अपील करेंगे।
विज्ञापन

ग्राम निरोजपुर एम्मा का रहने वाला रणवीर सिंह एमबीए का छात्र था। 2009 में देहरादून पुलिस ने उसे फर्जी मुठभेड़ में मार दिया था। शुक्रवार को चर्चित रणवीर एनकाउंटर के दोषी पुलिसकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।
विज्ञापन

तीन जुलाई 2009 में हुई मुठभेड़ के मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर संतोष कुमार जायसवाल, एसओजी प्रभारी नितिन चौहान, जीडी भट्ट, नीरज यादव और कांस्टेबल अजीत को जमानत मिल गई है। इस मामले में कुल 17 पुलिस कर्मियों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इनमें से कुछ को तो न्यायालय ने पहले ही बरी कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रणवीर के पिता रविंद्रपाल और अन्य परिजनों का दर्द फिर से उबर गया है। उनका कहना है कि उनके निर्दोष पुत्र को मारने वाले दोषी पुलिस कर्मियों को जमानत मिलने से उनके जख्म हरे हो गए हैं। वे अपने अधिवक्ताओं से वार्ता कर इसके खिलाफ उच्च स्तरीय अपील करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed