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पूर्व महिला प्रधान और उसके तीन परिजनों को सजा

Wed, 04 Aug 2021 12:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Aug 2021 12:06 AM IST
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Punishment of former female head and her three family members
सीआईएसएफ में महिला एसआई और उसकी लेखपाल बहन से घर में घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में सीजेएम कोर्ट ने निर्णय सुनाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। सीआईएसएफ में महिला एसआई और उसकी लेखपाल बहन से घर में घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में निर्णय सुनाया गया। पूर्व महिला प्रधान के पति, बेटे और भतीजे को तीन-तीन साल और 5-5 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। पूर्व प्रधान को मारपीट की धाराओं में एक साल की सजा सुनाई गई।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता बिल्लू गिरी ने बताया कि बालैनी थाना क्षेत्र के एक गांव में 27 मार्च 2017 को सीआईएसएफ में तैनात एसआई और उसकी लेखपाल बहन के साथ घर में घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व महिला प्रधान, उसके पति, बेटे और भतीजे को दोषी माना। मंगलवार को सीजेएम प्रीति सिंह की कोर्ट ने सजा सुनाई। मारपीट और छेड़छाड़ की धाराओं में पूर्व प्रधान रामवीरी देवी के पति पीतम सिंह, उसके पुत्र मनवीर सिंह और भतीजे मनीष को तीन-तीन साल के कारावास व 5-5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। पूर्व प्रधान रामवीरी देवी को मारपीट की धाराओं में दोषी मानते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। सभी आरोपियों को सात वर्ष से कम सजा होने पर जमानत मिल गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपियों को ज्यादा सजा दिलाने के लिए वह उच्च अदालत में अपील करेंगी।
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