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ब्रांडेड बताकर खराब कुर्ती देने पर प्रेम कपड़े वाले पर जुर्माना

Wed, 28 Sep 2022 01:00 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 28 Sep 2022 01:00 AM IST
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Prem clothes person fined for giving bad kurti as branded
ब्रांडेड बताकर खराब कुर्ती देने पर प्रेम कपड़े वाले पर जुर्माना
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बागपत। ब्रांडेड बताकर खराब कुर्ती देने पर न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मंगलवार को प्रेम फेशन हाउस पर 4123 रुपये का जुर्माना लगाया है। जिसे 30 दिन में अदा करने के आदेश दिए हैं।
एडवोकेट नरेश चौधरी ने बताया कि मवीकलां गांव के रहने वाले मुकेश कुमार ने 15 मार्च 2018 को न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में बागपत में राष्ट्र वंदना चौक के पास प्रेम फैशन हाउस के खिलाफ एक वाद दायर किया। जिसमें आरोप लगाया कि उसने 25 जनवरी 2018 को प्रेम फेशन हाउस से एक कुर्ती खरीदी। आरोप लगाया कि कुर्ती को ब्रांडेड बताकर दिया गया, लेकिन वह घर जाकर देखने पर पता चला कि उसमें कई जगह अलग से सिलाई लगी हुई थी। आरोप लगाया कि वह कुर्ती बदलने के लिए प्रेम फेशन हाऊस पर गया, लेकिन कुर्ती नहीं बदली गई। प्रेम फेशन हाउस पर टैक्स बचाने के लिए पक्का बिल देने के बजाय हाथ से लिखा बिल देने का भी आरोप लगाया गया।
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एडवोकेट के अनुसार आयोग के न्यायाधीश आरपी सिंह, सदस्य राजीव कुमार व मीनाक्षी जैन ने मामले में मंगलवार को फैसला सुना दिया। जिसमें प्रेम फेशन हाउस को 30 दिन में कुर्ती बदलने या कुर्ती की रकम 2123 रुपये व दो हजार रुपये मानसिक क्षति के रूप में देने के आदेश दिए।
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