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लॉकडाउन अवधि का टैक्स जमा करने पर नहीं लगेगी पेनल्टी

Thu, 16 Jul 2020 10:45 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jul 2020 10:45 PM IST
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Penalty will not be levied on depositing tax for lockdown period
बागपत। लॉकडाउन पीरियड के दौरान मार्च और अप्रैल माह में टैक्स जमा न करने वाले वाहन स्वामियों को सरकार ने रियायत दी है। मार्च व अप्रैल माह का टैक्स जमा करने में देरी करने वाले वाहन स्वामियों को टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी नहीं देनी होगी।
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लॉकडाउन पीरियड के दौरान वाहनों का संचालन बंद हो गया था। इस कारण वाहन स्वामियों के सामने टैक्स और पेनल्टी जमा करने का संकट आ गया था। टैक्स जमा न करने पर वाहन स्वामियों पर पांच फीसदी पेनल्टी लगाई जाती है। अब शासन ने टैक्स देरी से जमा करने वाले वाहन स्वामियों को पेनल्टी में रियायत दी है। आरआई विनय कुमार सिंह ने बताया कि जिले में लगभग 15 हजार वाहन संचालित है। टैक्स देरी से जमा करने पर वाहन स्वामियों पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त पेनल्टी लगती है। अब शासन ने टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी पर राहत दी है। अब वाहन स्वामियों को टैक्स जमा करने पर पेनल्टी नही देनी होगी।
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