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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Officer summoned in High Court, not shart woman hospital

महिला अस्पताल शुरू न होने पर अफसर हाईकोर्ट में तलब

Thu, 18 Jan 2018 12:36 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत Updated Thu, 18 Jan 2018 12:36 AM IST
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करोड़ों की लागत से तैयार महिला अस्पताल के न चलाने पर कोर्ट ने अफसरों को तलब किया है। 
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जिला अस्पताल स्थित करोड़ों रुपये की लागत से 100 बिस्तर का महिला अस्पताल बनाया है, जो अभी तक शुरू नहीं हुआ। आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की।


इसकी सुनवाई के लिए प्रमुख सचिव चिकित्सा को तलब किया, जो नहीं पहुंचे। एडवोकेट ने बताया कि रिपोर्ट दाखिल न होने पर पांच फरवरी को महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव, सीएमओ बागपत, डीएम और अन्य अधिकारियों को हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो
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