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अब एक फार्मासिस्ट नहीं कर सकेगा कई मेडिकल स्टोर का संचालन
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फार्मेसिस्ट की जारी होगी यूनिक आईडी, ड्रग्स विभाग ने जारी किए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। मेडिकल स्टोर संचालन के लिए औषधि विभाग ने फार्मेसिस्ट को यूनिक आईडी बनाने के निर्देश दिए हैं। यूनिक आईडी बनने पर फार्मेसिस्ट को ड्रग्स विभाग ने आईडी का सत्यापन कराना होगा। आईडी सत्यापन के उपरांत एक फार्मेसिस्ट एक ही मेडिकल स्टोर पर नौकरी कर सकेगा। ड्रग्स विभाग ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी कर दिए है।
मेडिकल स्टोर का संचालन करने के लिए बीफार्मा की डिग्री की अनिवार्यता है। अधिकांश स्थानों पर एक फार्मेसिस्ट की डिग्री के सहारे कई-कई मेडिकल स्टोरों का संचालन की शिकायत मिलती रहती है। स्टोर संचालक फार्मेसिस्ट से साठगांठ कर मेडिकल स्टोर का संचालन कर रहे हैं। औषधि विभाग के निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर पर फार्मेसिस्ट के स्थान पर अन्य लोग मिलते है। व्यवस्था को बदलने के लिए फार्मेसिस्ट को यूनिक आईडी बनाकर औषधि विभाग से सत्यापित कराने के निर्देश दिए हैं। स्टोर का संचालन करने के लिए स्टोर संचालक को फार्मेसिस्ट की यूनिक आईडी लॉगिन करनी होगी। लॉगिन करते ही फार्मेसिस्ट के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करते ही फार्मेसिस्ट की मेडिकल स्टोर पर तैनाती की स्वीकृति हो जाएगी। एक मेडिकल स्टोर पर तैनाती के बाद फार्मेसिस्ट दूसरे मेडिकल स्टोर पर तैनाती नहीं ले सकेगा।
औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर ने बताया कि जिले के सभी फार्मेसिस्ट को यूनिक आईडी बनानाकर कार्यालय से सत्यापित कराने के निर्देश दिए है। यूनिक आईडी जारी होने पर फार्मेसिस्ट एक ही स्टोर का संचालन कर सकता है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। मेडिकल स्टोर संचालन के लिए औषधि विभाग ने फार्मेसिस्ट को यूनिक आईडी बनाने के निर्देश दिए हैं। यूनिक आईडी बनने पर फार्मेसिस्ट को ड्रग्स विभाग ने आईडी का सत्यापन कराना होगा। आईडी सत्यापन के उपरांत एक फार्मेसिस्ट एक ही मेडिकल स्टोर पर नौकरी कर सकेगा। ड्रग्स विभाग ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी कर दिए है।
मेडिकल स्टोर का संचालन करने के लिए बीफार्मा की डिग्री की अनिवार्यता है। अधिकांश स्थानों पर एक फार्मेसिस्ट की डिग्री के सहारे कई-कई मेडिकल स्टोरों का संचालन की शिकायत मिलती रहती है। स्टोर संचालक फार्मेसिस्ट से साठगांठ कर मेडिकल स्टोर का संचालन कर रहे हैं। औषधि विभाग के निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर पर फार्मेसिस्ट के स्थान पर अन्य लोग मिलते है। व्यवस्था को बदलने के लिए फार्मेसिस्ट को यूनिक आईडी बनाकर औषधि विभाग से सत्यापित कराने के निर्देश दिए हैं। स्टोर का संचालन करने के लिए स्टोर संचालक को फार्मेसिस्ट की यूनिक आईडी लॉगिन करनी होगी। लॉगिन करते ही फार्मेसिस्ट के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करते ही फार्मेसिस्ट की मेडिकल स्टोर पर तैनाती की स्वीकृति हो जाएगी। एक मेडिकल स्टोर पर तैनाती के बाद फार्मेसिस्ट दूसरे मेडिकल स्टोर पर तैनाती नहीं ले सकेगा।
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औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर ने बताया कि जिले के सभी फार्मेसिस्ट को यूनिक आईडी बनानाकर कार्यालय से सत्यापित कराने के निर्देश दिए है। यूनिक आईडी जारी होने पर फार्मेसिस्ट एक ही स्टोर का संचालन कर सकता है।
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