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Baghpat News: आरक्षण में नहीं हुआ बदलाव, अंतिम अधिसूचना जारी
Sun, 09 Apr 2023 08:13 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Sun, 09 Apr 2023 08:13 PM IST
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- बागपत नगर पालिका को अनारक्षित, बड़ौत को पिछड़ा वर्ग तो खेकड़ा को पिछड़ा वर्ग महिला में रखा गया
- नगर पंचायतों का आरक्षण भी नहीं बदला गया, आपत्तियों पर सुनवाई करने के बाद निस्तारण किया गया
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। नगर पालिका और पंचायतों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसमें अध्यक्षों और वार्डों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बागपत नगर पालिका को अनारक्षित, बड़ौत को पिछड़ा वर्ग तो खेकड़ा को पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया। नगर पंचायतों का आरक्षण भी नहीं बदला गया है।
शासन से एक सप्ताह पहले तीनों नगर पालिकाओं और छह नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के साथ ही वार्डों का आरक्षण जारी किया था। जिस पर आपत्ति मांगी गईं थीं। इनमें अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख सचिव के नाम सीधे लखनऊ भेजकर तो वार्डों के लिए कलक्ट्रेट में आपत्ति दर्ज कराईं गईं। उन आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद रविवार को अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई। जिसमें अध्यक्ष और वार्डों में किसी के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अमीनगर सराय, छपरौली, रटौल नगर पंचायत को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है तो टीकरी नगर पंचायत को पिछड़ा वर्ग, दोघट पिछड़ा वर्ग महिला और अग्रवाल मंडी टटीरी को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित ही रखा गया है।
-
निकाय पहले अब
बागपत सामान्य महिला अनारक्षित
बड़ौत अनारक्षित पिछड़ा वर्ग
खेकड़ा सामान्य महिला पिछड़ा वर्ग महिला
अमीनगर सराय अनारक्षित अनारक्षित
छपरौली अनारक्षित अनारक्षित
दोघट अनारक्षित पिछड़ा वर्ग महिला
टीकरी सामान्य महिला पिछड़ा वर्ग
अग्रवाल मंडी टटीरी पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति महिला
रटौल अनारक्षित अनारक्षित
-
नगर पालिका और पंचायतों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद यह अधिसूचना जारी की गई है। - प्रतिपाल चौहान, अपर जिलाधिकारी
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- नगर पंचायतों का आरक्षण भी नहीं बदला गया, आपत्तियों पर सुनवाई करने के बाद निस्तारण किया गया
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। नगर पालिका और पंचायतों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसमें अध्यक्षों और वार्डों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बागपत नगर पालिका को अनारक्षित, बड़ौत को पिछड़ा वर्ग तो खेकड़ा को पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया। नगर पंचायतों का आरक्षण भी नहीं बदला गया है।
शासन से एक सप्ताह पहले तीनों नगर पालिकाओं और छह नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के साथ ही वार्डों का आरक्षण जारी किया था। जिस पर आपत्ति मांगी गईं थीं। इनमें अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख सचिव के नाम सीधे लखनऊ भेजकर तो वार्डों के लिए कलक्ट्रेट में आपत्ति दर्ज कराईं गईं। उन आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद रविवार को अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई। जिसमें अध्यक्ष और वार्डों में किसी के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अमीनगर सराय, छपरौली, रटौल नगर पंचायत को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है तो टीकरी नगर पंचायत को पिछड़ा वर्ग, दोघट पिछड़ा वर्ग महिला और अग्रवाल मंडी टटीरी को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित ही रखा गया है।
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निकाय पहले अब
बागपत सामान्य महिला अनारक्षित
बड़ौत अनारक्षित पिछड़ा वर्ग
खेकड़ा सामान्य महिला पिछड़ा वर्ग महिला
अमीनगर सराय अनारक्षित अनारक्षित
छपरौली अनारक्षित अनारक्षित
दोघट अनारक्षित पिछड़ा वर्ग महिला
टीकरी सामान्य महिला पिछड़ा वर्ग
अग्रवाल मंडी टटीरी पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति महिला
रटौल अनारक्षित अनारक्षित
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नगर पालिका और पंचायतों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद यह अधिसूचना जारी की गई है। - प्रतिपाल चौहान, अपर जिलाधिकारी
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