फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   murder wife went jail

जेल गई हत्यारोपी बीवी

Sat, 06 Feb 2016 12:18 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, बागपत
ब्यूरो/ अमर उजाला, बागपत Updated Sat, 06 Feb 2016 12:18 AM IST
विज्ञापन
murder wife went jail
बागपत के मोहल्ला मुगलपुरा में ससुराल आए युवक इरशाद की हत्या के मामले में गिरफ्तार की गई उसकी पत्नी रुबीना को पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर उसे उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त अंगोछा बरामद कर लिया है।
विज्ञापन


मुजफ्फरनगर के खालापार मक्कीनगर निवासी युवक इरशाद अपनी पत्नी रूबीना और दो बेटे अरमान और फरमान के साथ अपनी ससुराल बागपत के मोहल्ला मुगलपुरा में आया हुआ था। गुरुवार की रात इरशाद नशे की हालत में था। रात के साढ़े 11 बजे उसकी हत्या कर दी गई थी। पहले उसकी पत्नी रूबीना ने इरशाद के बीमार होने का ड्रामा किया।
विज्ञापन


शुक्रवार की सुबह उसने पुलिस और परिजनों के सामने खुलासा किया था कि उसने ही पति इरशाद की हत्या की है। उसका पति नशे में उसकी पिटाई करता था। इसी से परेशान होकर उसने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने उसी समय उसे गिरफ्तार कर लिया था। कोतवाली प्रभारी रनवीर सिंह यादव ने बताया कि रुबीना की निशानदेही पर बेड के गद्दे के नीचे से हत्या में प्रयुक्त अंगोछा बरामद किया गया है। शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


मां के साथ जेल में रहेगा मासूम फरमान
बागपत(ब्यूरो)। घर के आंगन और गली में अठखेलियां करने वाला डेढ़ वर्षीय मासूम फरमान शुक्रवार को जेल में कैद हो गया है, वह भी बगैर किसी जुर्म के। जुर्म तो उसकी मां रूबीना ने अपने पति की जान लेकर किया है। बच्चे को तो मां की ममता जेल लेकर गई है।

पति इरशाद की हत्यारोपी रुबीना को शुक्रवार को पुलिस ने जेल भेज दिया। रुबीना अपने डेढ़ साल के बेटे फरमान को भी साथ ले गई है, जबकि उसका चार साल का बेटा अरमान दादा-दादी के पास है। परिवार के लोगों ने रूबीना से छोटे बेटे फरमान को भी लेने का प्रयास किया था, लेकिन उसने देने से इंकार कर दिया था। शुक्रवार को बच्चे को जेल जाता देख हर किसी की आंखें भर आई।

हर किसी की जुबां से निकल रहा था कि मां के अपराध की सजा में मासूम बेटे को जेल जाना पड़ रहा है। घर परिवार में आजादी से खेलने कूदने वाला बच्चा अब जेल की हवा खाएगा। डीजीसी सुनील पंवार का कहना है कि फरमान कम से कम तीन साल तक अपनी मां के साथ जेल में रह सकता है। वहां पर ही उसके खाने-पीने के अलावा पढ़ने की व्यवस्था होगी। यह भी बताया कि यदि हत्या का दोष सिद्घ होता है तो आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो सकती है।


विवेचना तय करेगी चार आरोपियों की गिरफ्तारी
बागपत। सरफराज ने भाई इरशाद की हत्या करने के आरोप में ससुर शहजाद, सास शहीदा, पत्नी रूकसाना उर्फ सल्लो, साले आशु और      साली रूबीना (इरशाद की पत्नी) के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज       कराई थी। पुलिस ने आरोपी रुबीना को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कोतवाली प्रभारी रनवीर सिंह यादव का कहना है कि केस की विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed