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Baghpat News: हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज की
Sat, 06 May 2023 12:22 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Sat, 06 May 2023 12:22 AM IST
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बागपत। पाबला गांव में भाजपा नेता के चाचा के सिर में धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने के आरोपी की जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। जिसे न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि भाजपा के विधानसभा संयोजक रहे पाबला गांव के अनिल वशिष्ठ के चचेरे भाई आदेश ने सात मार्च को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आदेश ने बताया कि गांव का विक्की उनकी दुकान पर आकर सिगरेट समेत अन्य सामान लेता था और उसके पैसे भी नहीं देता था। जिस पर 35 हजार रुपये उधार हो गए थे।
कई बार विक्की और उसके परिवार वालों पर रुपये देने के लिए तकादा किया था, लेकिन रुपये नहीं दिए गए। आरोप लगाया कि छह मार्च की रात तकादा करने पर विक्की ने उसके पिता नरेंद्र को जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद रात करीब सवा नौ बजे उसके पिता नरेंद्र के सिर पर धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी।
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उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी विक्की को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। जेल में बंद हत्यारोपी विक्की की तरफ से न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई गई। सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि भाजपा के विधानसभा संयोजक रहे पाबला गांव के अनिल वशिष्ठ के चचेरे भाई आदेश ने सात मार्च को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आदेश ने बताया कि गांव का विक्की उनकी दुकान पर आकर सिगरेट समेत अन्य सामान लेता था और उसके पैसे भी नहीं देता था। जिस पर 35 हजार रुपये उधार हो गए थे।
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कई बार विक्की और उसके परिवार वालों पर रुपये देने के लिए तकादा किया था, लेकिन रुपये नहीं दिए गए। आरोप लगाया कि छह मार्च की रात तकादा करने पर विक्की ने उसके पिता नरेंद्र को जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद रात करीब सवा नौ बजे उसके पिता नरेंद्र के सिर पर धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी।
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उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी विक्की को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। जेल में बंद हत्यारोपी विक्की की तरफ से न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई गई। सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने जमानत याचिका निरस्त कर दी।