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Baghpat News: तमंचा बरामदगी में हत्यारोपी को सात साल की सजा

Sat, 07 Sep 2024 04:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Updated Sat, 07 Sep 2024 04:02 AM IST
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Murder accused sentenced to seven years in prison for pistol recovery
बागपत। हत्या के मुकदमे में जेल में बंद आरोपी को तमंचा बरामद होने के मुकदमे में न्यायाधीश ने सात साल की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर दस दिन की सजा बढ़ाई जाएगी।
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अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अगस्त 2000 में न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद बागपत कोतवाली पुलिस ने मेरठ जेल में बंद हत्यारोपी पप्पू से पूछताछ की। जिसकी निशानदेही पर लधवाड़ी गांव के जंगल में ईंट के एक भट्ठे से तमंचा बरामद किया गया। जिसके बाद आरोपी पप्पू को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। मुकदमे की सुनवाई मुख्य न्यायिक न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी पप्पू ने अपना अपराध स्वीकार किया और कम सजा सुनाई जाने की याचिका की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश राहुल कुमार सिंह ने पप्पू पर दोष सिद्ध कर दिया और सात साल की सजा सुनाई।
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