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Baghpat News: आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में सांसद दोषमुक्त
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बागपत कचहरी में अधिवक्ता के साथ जाते सांसद डॉ.राजकुमार सांगवान। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगत सिंह ने लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान को दोषमुक्त किया। उनके साथ एक मामले में रालोद के खेकड़ा नगर अध्यक्ष सुधीर धामा भी दोषमुक्त हुए। खेकड़ा कोतवाली में अप्रैल 2024 में एफएसटी प्रभारी अरविंद कुमार ने आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि लोकसभा प्रत्याशी डॉ. राजकुमार सांगवान ने गाड़ियों के काफिले के साथ अहमदनगर गांव के शिव मंदिर में लोगों के साथ पहुंचकर जनसभा की। उनके काफिले की गाड़ियों में करीब 100 लोग सवार थे, जबकि उनकी अनुमति नहीं ली गई थी।
इसके अलावा एफएसटी प्रभारी प्रमोद कुमार ने 20 अप्रैल 2024 को दूसरा मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि लोकसभा प्रत्याशी डॉ. राजकुमार सांगवान ने बिना अनुमति के खेकड़ा में रोड शो किया। इसमें 100 से ज्यादा ट्रैक्टर और गाड़ियां शामिल रहीं।
दो गाड़ियाें में तेज आवाज में गाने बज रहे थे। पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। दोनों मामलों में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगत सिंह ने सुनवाई की और शुक्रवार को सांसद डाॅ. राजकुमार सांगवान व सुधीर धामा को दोष मुक्त किया गया।
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बागपत। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगत सिंह ने लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान को दोषमुक्त किया। उनके साथ एक मामले में रालोद के खेकड़ा नगर अध्यक्ष सुधीर धामा भी दोषमुक्त हुए। खेकड़ा कोतवाली में अप्रैल 2024 में एफएसटी प्रभारी अरविंद कुमार ने आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि लोकसभा प्रत्याशी डॉ. राजकुमार सांगवान ने गाड़ियों के काफिले के साथ अहमदनगर गांव के शिव मंदिर में लोगों के साथ पहुंचकर जनसभा की। उनके काफिले की गाड़ियों में करीब 100 लोग सवार थे, जबकि उनकी अनुमति नहीं ली गई थी।
इसके अलावा एफएसटी प्रभारी प्रमोद कुमार ने 20 अप्रैल 2024 को दूसरा मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि लोकसभा प्रत्याशी डॉ. राजकुमार सांगवान ने बिना अनुमति के खेकड़ा में रोड शो किया। इसमें 100 से ज्यादा ट्रैक्टर और गाड़ियां शामिल रहीं।
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दो गाड़ियाें में तेज आवाज में गाने बज रहे थे। पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। दोनों मामलों में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगत सिंह ने सुनवाई की और शुक्रवार को सांसद डाॅ. राजकुमार सांगवान व सुधीर धामा को दोष मुक्त किया गया।
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