फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Life imprisonment for the person who murders a child

Baghpat News: बच्चे की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

Fri, 01 Dec 2023 01:47 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 01 Dec 2023 01:47 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for the person who murders a child
बागपत। सरूरपुर कलां गांव में सात साल के बच्चे की हत्या कर आत्महत्या दिखाने को शव फांसी के फंदे पर लटकाने वाले को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित खोखर ने बताया कि सरूरपुरकलां गांव के रहने वाले ईश्वर ने मई 2019 में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 13 मई 2019 को वह पत्नी व अन्य सदस्यों के साथ काम पर गया था। जब वह वापस लौटा तो मकान में ऊपर बने कमरे में उसके सात वर्षीय बेटे का शव चुनरी में फांसी के फंदे पर लटका मिला। उन्होंने बेटे का शव दफना दिया लेकिन बाद में अनहोनी की आशंका को देखते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या के बाद शव लटकाना सामने आया।
विज्ञापन

ईश्वर का यह भी कहना था तीन साल पहले उसके बेटे के साथ गांव के ही अभिषेक ने कुकर्म का प्रयास किया था, जिसके बाद झगड़ा होने पर बेटे की हत्या करने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित खोखर ने बताया कि हत्या के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने हत्या और साक्ष्य छिपाने पर अभिषेक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर तीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed