फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Lawyers on strike against increase in justice fee

न्याय शुल्क में वृद्धि के विरोध में हड़ताल पर रहे वकील

Fri, 08 Apr 2022 11:03 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 08 Apr 2022 11:03 PM IST
विज्ञापन
Lawyers on strike against increase in justice fee
बागपत। न्याय शुल्क में दस गुना वृद्धि और उत्तर प्रदेश नगरीय किरायेदारी अधिनियम के वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एडीएम को दिए जाने के विरोध में शुक्रवार को वकीलों ने हड़ताल रखी। वकीलों ने सीएम को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा।
विज्ञापन

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्येंद्र खोखर व महामंत्री महेंद्र बंसल के नेतृत्व में वकील शुक्रवार को नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने न्याय शुल्क में दस गुना वृद्धि कर दी है, जो किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश नगरीय किरायेदारी अधिनियम के वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार लघुवाद न्यायाधीश को था, जिसे हटाकर एडीएम को दिया गया है। सरकार के इन फैसलों से वकीलों में रोष व्याप्त है। महामंत्री महेंद्र सिंह बंसल ने कहा कि सरकार के यह निर्णय आमजन विरोधी हैं। इसलिए सरकार से मांग करते है कि न्याय शुल्क में वृद्धि आदेश वापस हो और उत्तर प्रदेश नगरीय किरायेदारी अधिनियम के वादों के श्रवण का क्षेत्राधिकार लघुवाद न्यायाधीश के न्यायालय में रहे। इस संबंध मं सीएम के नाम एक ज्ञापन एडीएम अमित कुमार को सौंपा गया। इस दौरान विपिन यादव, राजवीर सिंह यादव, देवेंद्र आर्य, मनीष विश्वकर्मा, संजय पंवार, कपिल, समोद पंवार, अजय वर्मा, मनीष शर्मा, उदित प्रताप, विक्रांत चौहान, मनोज राणा, उज्ज्वल शर्मा, इरफान, नफीस अहमद आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed