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हथियारों के लिए कारतूस चाहिए तो अफसरों के पास जाइए
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लाइसेंसी हथियार रखने वालों को अब सीधे दुकान से नहीं मिल सकेंगे कारतूस
सीओ व एसडीएम की अनुमति के बाद मिल सकेंगे, खोखे भी 90 फीसदी जमा कराने होंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। शस्त्र लाइसेंस धारकों को अब हथियारों के लिए कारतूस चाहिए तो उनको पहले अफसरों के पास जाना होगा। अब सीधे दुकान पर जाने से कारतूस नहीं मिल सकेंगे। इसके लिए सीओ व एसडीएम से अनुमति लेकर जाने के बाद ही दुकान से कारतूस प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त पहले महज 80 फीसदी खोखे जमा करने पड़ते थे। अब 90 फीसदी जमा करने होंगे। शासन ने यह निर्देश जारी कर किया है।
शस्त्र लाइसेंस धारकों को अभी तक कारतूस लेने होते थे। इसके लिए वे शस्त्र की दुकानों पर सीधे जाकर कारतूस खरीद सकते थे। इसके लिए उनको केवल अपना शस्त्र लाइसेंस दिखाना होता था। पहले खरीदे गए कारतूस के 80 फीसदी खोखे जमा कराने होते थे। लाइसेंसी हथियारों से अपराध करने और कारतूस का इस्तेमाल बारे में कोई जानकारी नहीं देने के कारण नियमों में बदलाव किया है। जिसमें कारतूस तभी मिलेंगे, जब सीओ व एसडीएम की अनुमति होगी। उन्हें बताया जाएगा कि पिछले कारतूस कहां-कहां इस्तेमाल किए गए हैं। एडीएम अमित कुमार ने बताया कि कारतूस का गलत इस्तेमाल नहीं हो इसलिए नियमों में बदलाव किया गया है।
बागपत में 4600 लाइसेंस धारक, 200 के पास दो-दो लाइसेंस
बागपत में 4600 लोगों के पास शस्त्र लाइसेंस हैं। इनमें से 200 के पास दो-दो लाइसेंस हैं। यहां ऐसे 20 लोग थे। जिनके पास तीन-तीन लाइसेंस थे। सरकार ने जब एक व्यक्ति के नाम केवल दो लाइसेंस होने तथा तीसरा निरस्त करने के आदेश जारी किए तो उन 20 लोगों का तीसरा लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।
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सीओ व एसडीएम की अनुमति के बाद मिल सकेंगे, खोखे भी 90 फीसदी जमा कराने होंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। शस्त्र लाइसेंस धारकों को अब हथियारों के लिए कारतूस चाहिए तो उनको पहले अफसरों के पास जाना होगा। अब सीधे दुकान पर जाने से कारतूस नहीं मिल सकेंगे। इसके लिए सीओ व एसडीएम से अनुमति लेकर जाने के बाद ही दुकान से कारतूस प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त पहले महज 80 फीसदी खोखे जमा करने पड़ते थे। अब 90 फीसदी जमा करने होंगे। शासन ने यह निर्देश जारी कर किया है।
शस्त्र लाइसेंस धारकों को अभी तक कारतूस लेने होते थे। इसके लिए वे शस्त्र की दुकानों पर सीधे जाकर कारतूस खरीद सकते थे। इसके लिए उनको केवल अपना शस्त्र लाइसेंस दिखाना होता था। पहले खरीदे गए कारतूस के 80 फीसदी खोखे जमा कराने होते थे। लाइसेंसी हथियारों से अपराध करने और कारतूस का इस्तेमाल बारे में कोई जानकारी नहीं देने के कारण नियमों में बदलाव किया है। जिसमें कारतूस तभी मिलेंगे, जब सीओ व एसडीएम की अनुमति होगी। उन्हें बताया जाएगा कि पिछले कारतूस कहां-कहां इस्तेमाल किए गए हैं। एडीएम अमित कुमार ने बताया कि कारतूस का गलत इस्तेमाल नहीं हो इसलिए नियमों में बदलाव किया गया है।
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बागपत में 4600 लाइसेंस धारक, 200 के पास दो-दो लाइसेंस
बागपत में 4600 लोगों के पास शस्त्र लाइसेंस हैं। इनमें से 200 के पास दो-दो लाइसेंस हैं। यहां ऐसे 20 लोग थे। जिनके पास तीन-तीन लाइसेंस थे। सरकार ने जब एक व्यक्ति के नाम केवल दो लाइसेंस होने तथा तीसरा निरस्त करने के आदेश जारी किए तो उन 20 लोगों का तीसरा लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।
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