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गैंगस्टर को आठ साल पांच माह के कारावास की सजा

Mon, 30 May 2022 11:42 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 30 May 2022 11:42 PM IST
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Gangster jailed for eight years
वर्ष 2009 में मलकपुर निवासी ओमवीर के खिलाफ पुलिस ने की थी गैंगस्टर की कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। गैंगस्टर एक्ट में सोमवार को न्यायाधीश ने आठ साल पांच माह के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। इसे जमा न करने पर एक सप्ताह के लिए सजा बढ़ाई जाएगी।

विशेष लोक अभियोजक राहुल नेहरा ने बताया कि वर्ष 2009 में बड़ौत कोतवाली में श्याम मोहन सारस्वत ने मलकपुर गांव निवासी ओमवीर पुत्र भंवर सिंह व अन्य के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। जिसमें ओमवीर की फाइल अलग कर दी गई थी। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम कोर्ट में चल रही थी। जिसमें सुनवाई पूरी होने के बाद ओमवीर पर दोष सिद्ध हो गया। इसके बाद न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह ने गैंगस्टर ओमवीर सिंह को आठ साल पांच माह के कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर एक सप्ताह के कारावास की सजा बढ़ाई जाएगी। विशेष लोक अभियोजक राहुल नेहरा ने बताया कि गैंगस्टर के आपराधिक इतिहास व अभियोजन की पैरवी के कारण पहली बार गैंगस्टर के मामले में इतनी सजा सुनाई गई है।
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