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एसआई पर हमले में राजू खट्टा समेत चार को पांच साल की सजा

Wed, 02 Dec 2020 11:54 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Dec 2020 11:54 PM IST
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Four years including Raju Khatta sentenced to five years in attack on SI
court - फोटो : court
एसआई पर हमले में राजू खट्टा समेत चार को पांच साल की सजा
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साल 2010 में दुल्हैंडी के दिन हंगामा करने से रोकने पर किया था एसआई पर हमला
एक लाख के इनामी रहे राहुल खट्टा का भाई है राजू खट्टा, ग्राम प्रधान का है बेटा
अमर उजाला ब्यूरो
बागपत। चांदीनगर थाना क्षेत्र के खट्टा प्रहलादपुर गांव में एसआई पर हमला, वर्दी फाड़ने और गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में राजू खट्टा समेत चार अभियुक्तों को पांच साल की सजा सुनाई गई है। एसीजेएम किरण गौंड ने फैसला सुनाया। राजू खट्टा वर्तमान ग्राम प्रधान क्षमा देवी का बेटा और एक लाख के इनामी रहे राहुल खट्टा का भाई है।
अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि एक मार्च 2010 को दुल्हैंडी के दिन एसआई ओमकार सिंह खट्टा प्रहलादपुर गांव में ड्यूटी पर थे। इस बीच गांव में हंगामा हो गया। एसआई ने युवकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। युवकों ने एसआई पर हमला कर दिया, वर्दी फाड़ दी और कान पर गंभीर चोट पहुंचाई। एसआई ने राजू खट्टा, अमित फौजी, मामचंद और संदीप उर्फ बिट्टू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने चारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
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अभियोजन अधिकारी ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई एसीजेएम किरण गौंड ने की। अभियुक्तों पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने धारा 326/34 में अभियुक्तों को पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 353 में एक साल की सजा, धारा 323/34 में छह माह कारावास, धारा 506 में एक साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत से चारों दोषियों को जेल भेज दिया गया।
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