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युवक की हत्या में भाईयों समेत पांच को उम्रकैद
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अमीनगर सराय में 12 वर्ष पहले दर्जी की दुकान में घुसकर कैंची घोंपकर कर दी थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। अमीनगर सराय में 12 वर्ष पहले दर्जी की दुकान में घुसकर चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में भाइयों समेत पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर अर्थदंड लगाया है।
एडीजीसी सुभाष तोमर के अनुसार कस्बा अमीनगर सराय निवासी कृष्णपाल ने वर्ष 2010 में सिंघावली अहीर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि अमीनगर सराय के बाजार में उनकी कपड़े सिलाई की दुकान थी। वहां उनके पुत्र मोनू व सोनू कपड़े की सिलाई करते थे। 13 मार्च 2010 को पड़ोस में मोबाइल की दुकान करने वाले जाकिर, जान मोहम्मद, उसके भाई नूर मोहम्मद, अब्दुल बारी व नूरी ने दोनों पर दुकान में पहुंचकर हमला कर दिया था। मोनू के पेट में कैंची घोंपकर हत्या कर दी थी तथा सोनू घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
यह मामला एडीजे तृतीय साजिया नजर जैदी की कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में 12 गवाहों को पेश किया गया और इसमें बृहस्पतिवार को जान मोहम्मद, नूर मोहम्मद, जाकिर, अब्दुल बारी, नूरी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें जाकिर पर 24 हजार 500 रुपये, जबकि अन्य चार पर अलग-अलग 23 हजार 500 रुपये अर्थदंड लगाया है। इनमें जाकिर घटना के बाद से जेल में बंद है। वहीं, कोर्ट ने इस मामले में डीएलएसए की विधिक सचिव को पत्र लिखा है कि पीड़ित परिवार को मदद की जरूरत है तो उनकी मदद के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। अमीनगर सराय में 12 वर्ष पहले दर्जी की दुकान में घुसकर चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में भाइयों समेत पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर अर्थदंड लगाया है।
एडीजीसी सुभाष तोमर के अनुसार कस्बा अमीनगर सराय निवासी कृष्णपाल ने वर्ष 2010 में सिंघावली अहीर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि अमीनगर सराय के बाजार में उनकी कपड़े सिलाई की दुकान थी। वहां उनके पुत्र मोनू व सोनू कपड़े की सिलाई करते थे। 13 मार्च 2010 को पड़ोस में मोबाइल की दुकान करने वाले जाकिर, जान मोहम्मद, उसके भाई नूर मोहम्मद, अब्दुल बारी व नूरी ने दोनों पर दुकान में पहुंचकर हमला कर दिया था। मोनू के पेट में कैंची घोंपकर हत्या कर दी थी तथा सोनू घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
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यह मामला एडीजे तृतीय साजिया नजर जैदी की कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में 12 गवाहों को पेश किया गया और इसमें बृहस्पतिवार को जान मोहम्मद, नूर मोहम्मद, जाकिर, अब्दुल बारी, नूरी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें जाकिर पर 24 हजार 500 रुपये, जबकि अन्य चार पर अलग-अलग 23 हजार 500 रुपये अर्थदंड लगाया है। इनमें जाकिर घटना के बाद से जेल में बंद है। वहीं, कोर्ट ने इस मामले में डीएलएसए की विधिक सचिव को पत्र लिखा है कि पीड़ित परिवार को मदद की जरूरत है तो उनकी मदद के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाए।
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