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बेटे की गवाही पर पिता को आजीवन कारावास

Wed, 14 Sep 2022 12:36 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Sep 2022 12:36 AM IST
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Father gets life imprisonment on son's testimony
बेटे की गवाही पर पिता को आजीवन कारावास
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बागपत। ग्राम धनौरा सिल्वरनगर में वर्ष 2018 में पत्नी की ईंट से सिर में वार करके हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने में चश्मदीद रहे बेटे की गवाही सबसे अहम रही, उसने कोर्ट को बताया कि उसके सामने पिता ने उसकी मां को मारा है।
डीजीसी सुनील पंवार व एडीजीसी अनुज ढाका ने बताया कि धनौरा सिल्वरनगर के रहने वाले भूपेंद्र राणा ने दो जुलाई 2018 को बिनौली थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि उसका पड़ोसी सोराज सिंह एक जुलाई की रात को अपनी पत्नी मुनेश को पीट कर रहा था। शोर सुनकर वह उनके घर पहुंचा तो मुनेश को गंभीर चोट लगी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस पुलिस के साथ वह मुनेश को बिनौली सीएचसी पर लेकर पहुंचा। जहां मुनेश को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के तीन दिन बाद ही आरोपी पति सोराज को गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया और गवाही कराई गई।
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यह मामला जिला सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार की कोर्ट में चल रहा था, जिसमें मंगलवार को सोराज को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की राशि में से दस हजार रुपये छोटे बेटे आदित्य को दिए जाएंगे।
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पिता ने मां के सिर में ईंट से हमला किया
घटना के समय मौजूद केवल आदित्य उर्फ साजन (12) की गवाही सबसे अहम रही जो सोराज का छोटा बेटा है। आदित्य ने कोर्ट में गवाही देते हुए कहा कि उसके पिता ने झगड़ा होने पर उसकी मां के सिर में ईंट से कई हमले किए। जिसके बाद उसकी मां खून से लथपथ हो गई और वह जमीन पर गिर गई। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था कि सोराज ने अपनी पत्नी मुनेश के सिर पर ईंट से नौ वार किए थे।
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