{"_id":"604e44fd8ebc3ed3a34090db","slug":"election-commission-fixed-the-spending-limit-in-elections-baraut-news-mrt5298326164","type":"story","status":"publish","title_hn":"निर्वाचन आयोग ने चुनाव में खर्च की सीमा तय की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
निर्वाचन आयोग ने चुनाव में खर्च की सीमा तय की
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पंचायत चुनाव - प्रधान और बीडीसी 75-75 हजार, जिला पंचायत सदस्य 1.5 लाख, ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी दस हजार रुपये तक खर्च कर सकेेंगे
प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर प्रशासन की रहेगी पैनी नजर, निर्धारित से अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशी को ठहराया जा सकता है अयोग्य
संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ौत।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में अंतिम जारी करने पर भले ही रोक लगा दी, लेकिन निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तैयारी एवं खर्च आदि के संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों में प्रत्येक सदस्य दस हजार रुपये तक चुनाव प्रचार में खर्च कर सकेगा। ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी के लिए नामांकन, जमानत राशि के साथ-साथ खर्च सीमा बराबर रखी है। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम दुर्गेश मिश्र ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में खर्च पर अंकुश लगाने के लिए ग्राम प्रधान, बीडीसी एवं जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी।
उन्होंने बताया ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चुनाव में 75 -75 हजार रुपये और जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी 1.5 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। यदि कोई प्रत्याशी चुनाव प्रचार में खर्च करने में मनमाने करेगा तो उसको अयोग्य ठहराने की कार्रवाई आयोग के निर्देशानुसार होगी।
विज्ञापन
प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर प्रशासन की रहेगी पैनी नजर, निर्धारित से अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशी को ठहराया जा सकता है अयोग्य
संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ौत।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में अंतिम जारी करने पर भले ही रोक लगा दी, लेकिन निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तैयारी एवं खर्च आदि के संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों में प्रत्येक सदस्य दस हजार रुपये तक चुनाव प्रचार में खर्च कर सकेगा। ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी के लिए नामांकन, जमानत राशि के साथ-साथ खर्च सीमा बराबर रखी है। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम दुर्गेश मिश्र ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में खर्च पर अंकुश लगाने के लिए ग्राम प्रधान, बीडीसी एवं जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी।
उन्होंने बताया ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चुनाव में 75 -75 हजार रुपये और जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी 1.5 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। यदि कोई प्रत्याशी चुनाव प्रचार में खर्च करने में मनमाने करेगा तो उसको अयोग्य ठहराने की कार्रवाई आयोग के निर्देशानुसार होगी।
विज्ञापन